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दो पैन कार्ड केस: क्या जेल से बाहर आ पाएंगे आजम खान? हाईकोर्ट में दायर अपील पर टिकी रिहाई की राह

Published: Sat, 03 Oct 2026 08:57 PM (IST)

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की जेल से रिहाई दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ...और पढ़ें

आजम खान

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HighLights

  1. रामपुर की जेल में बेटे के साथ 10 साल की सजा काट रहे आजम, अब्दुल्ला को हुई है सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल से बाहर लाने के लिए उनका परिवार और कुछ करीबी काफी भागदौड़ कर रहे हैं। हालांकि आजम खां के विरोधी नहीं चाहते कि वह जेल से बाहर आएं। इसका फैसला अब एक अपील पर टिका हुआ है।

दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल में बंद आजम खान और अब्दुल्ला ने सजा के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है। इस अपील पर होने वाला फैसला ही आजम खान के जेल से बाहर आने की दिशा तय करेगा।

प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में आजम खान पर ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें ज्यादातर मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। 16 मुकदमों में फैसला भी आ चुका है।

उन्हें आठ मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि इतने ही मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। 23 सितंबर 2025 को वह अपने सभी मुकदमों में जमानत कराकर सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हो गए थे।

इसके बाद 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने आजम खान और अब्दुल्ला को दो पैन कार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण दोनों को फिर से जेल जाना पड़ा था।

जेल जाने के बाद आजम खान ने अपने अन्य मुकदमों में जमानतें तुड़वा दी थीं। इसके पीछे मंशा थी कि जमानत तुड़वाते ही न्यायालय में विचाराधीन अन्य मामलों में भी वह जेल में बंद होना ही माने जाएंगे।

अब यदि किसी अन्य मामले में सजा होती है तो जेल में बिताई अवधि सजा में कम हो जाएगी। हालांकि आजम खान और अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकालने के प्रयास उनके करीबियों द्वारा किए जा रहे हैं।

दो पैन कार्ड मामले में सजा के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई है। यदि अपील पर हाई कोर्ट आजम खान को राहत देता है और उनकी सजा रद्द करता है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा।

आजम खां के अधिवक्ता नासिर सुल्तान का कहना है कि हाई कोर्ट से अपील मंजूर होने पर दोबारा सभी मुकदमों में जमानत ले ली जाएगी। इससे आजम खान जेल से बाहर आ सकेंगे।

उधर, दो पैन कार्ड का मुकदमा दर्ज कराने वाले शहर विधायक आकाश सक्सेना के हाई कोर्ट में अधिवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि सजा के खिलाफ अपील पर अभी बहस शुरू नहीं हो सकी है। पहले बहस आजम खान पक्ष के अधिवक्ता करेंगे।

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