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जेल से आज बाहर आ सकते हैं आजम खान, 5 मामलों में रिहाई परवाना जारी; सोमवार को ED की सुनवाई

Published: Fri, 30 Oct 2026 11:02 PM (IST)

सपा नेता आजम खान की जेल से रिहाई आज (शनिवार) संभव है, शुक्रवार को जमानतियों के सत्यापन में देरी के ...और पढ़ें

आजम खान

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HighLights

  1. शुक्रवार को सभी मामलों में जमानतियों के तस्दीक प्रपत्र कोर्ट नहीं पहुंचने से टल गई रिहाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। हाई कोर्ट से दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद उन्हें जेल से बाहर निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। उनके स्थानीय अधिवक्ताओं ने एमपी-एमएल स्पेशल कोर्ट में चल रहे अन्य सभी मामलों में दोबारा जमानती दाखिल कर दिए हैं।

कोर्ट ने तहसील प्रशासन और पुलिस से जमानतियों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार दोपहर तक पांच मामलों में सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोर्ट ने रिहाई का परवाना भी जारी कर दिया, जिससे शाम तक आजम खान के जेल से बाहर आने की चर्चा शुरू हो गई।

सपा समर्थित कई अधिवक्ता जेल भी पहुंच गए। हालांकि सभी मामलों में जमानतियों की सत्यापन रिपोर्ट न आने के कारण रिहाई संभव नहीं हो सकी। अब शनिवार को आजम खान की रिहाई हो सकती है।

आजम खान और अब्दुल्ला 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल से सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल गए थे।

अभियोजन की अपील पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सेशन ट्रायल ने आजम खान की सजा बढ़ाकर दस वर्ष कर दी थी। जेल जाने के बाद दोनों ने सभी मुकदमों में अपनी जमानतें तुड़वा ली थीं।

अब हाई कोर्ट से दो पैन कार्ड में राहत मिलने के बाद दोबारा उन मुकदमों में जमानती दाखिल किए गए हैं। कोर्ट ने संबंधित तहसील व थाना पुलिस से जमानतियों की सत्यापन रिपोर्ट मांगी है।

इसमें समय लगता देख शुक्रवार को सपा समर्थित अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे और बिना तस्दीक के रिहाई के परवाने जारी करने का अनुरोध किया। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि हमारे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

कोर्ट ने बिना जमानतियों की तस्दीक के रिहाई परवाना जारी करने से इन्कार कर दिया है। उधर, आजम खां के मुकदमों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि पांच मामलों में जमानतियों की तस्दीक रिपोर्ट आने पर कोर्ट ने रिहाई परवाना जारी कर दिया है।

जिन पांच मामलों में रिहाई परवाने जारी हुए हैं, उनमें तीन डूंगरपुर प्रकरण, एक यतीमखाना प्रकरण और एक एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा शामिल है।

उधर, सपा नेता आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ होने पर शुक्रवार को अधिवक्ता काशिफ खां और सौरभ जायसवाल ने उनसे जेल में मुलाकात की।

आज रिहाई न हुई तो बढ़ सकतीं मुश्किलें

शनिवार को अगर आजम खान के सभी मामलों में जमानती दस्तावेज दाखिल हो जाते हैं तो वह शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अगले दिन रविवार को अवकाश है। सोमवार को न्यायालय ने उन्हें ईडी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में नोटिस भेजकर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया है।

यहां अगर ईडी के प्रकरण में रिमांड वारंट स्वीकृत हो जाते हैं तो फिर उन्हें इस प्रकरण में भी जमानत करानी होगी। इसके बाद ही वह जेल से बाहर आ पाएंगे।

ईडी की ओर से अजीम नगर थाने में दर्ज कराई गई भ्रष्टाचार की प्राथमिकी में पुलिस ने रिमांड के लिए स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए सेशन ट्रायल में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इस पर सुनवाई को न्यायालय ने आजम खान को सोमवार को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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