Prayagraj Voter List Update वर्ष 2003 के बाद के मतदाता देंगे पात्रता व नागरिकता के प्रमाण, तभी नाम मतदाता सूची में शामिल होगा
Prayagraj Voter List Update प्रयागराज में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान, 2003 के बाद के मतदाताओं को नागरिकता और पात्रता के प्रमाण देने होंगे। आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के लिए होगा। 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं को माता-पिता की पात्रता का प्रमाण भी देना होगा। बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और उसे भरने में मदद करेंगे। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी मतदाता बन सकेंगे।

Prayagraj Voter List Update 2003 के बाद के मतदाताओं को नागरिकता प्रमाण देना होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Voter List Update विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में वर्ष 2003 के बाद के मतदाताओं को पात्रता प्रमाणपत्र के साथ ही नागरिकता के भी प्रमाण देने होंगे, तभी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकेगा। इसमें आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा, न की नागरिकता प्रमाण के लिए हो सकेगा।
1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे मतदाता दें ये प्रमाण
Prayagraj Voter List Update एक जुलाई 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं को माता-पिता की पात्रता का भी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। एक जुलाई 1987 के पहले जन्मे मतदाताओं जन्मतिथि और जन्म स्थान के साथ का प्रमाण देना है। इसी तरह माता अथवा माता के लिए जन्मतिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज देना है।
खास बातें-
-4713 लाख बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं का करेंगे सत्यापन
-04 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा करना होगा मतदाता सूची में बने रहने के लिए
-आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन के लिए किया जाएगा, न की नागरिकता प्रमाण के लिए
-एक जुलाई 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं को माता-पिता की पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा
एसआइआर अभियान के तहत फार्म भरना होगा आसान
सभी आवश्यक दस्तावेज हैं तो एसआइआर अभियान के तहत फार्म भरना आसान है। कुल 4,713 बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र देंगे और भरने में मदद भी करेंगे। मतदाता को जन्मतिथि, आधार नंबर, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर उसकी जानकारी भी देनी होगी। सही जानकारी भरकर बीएलओ को प्रपत्र जमा करना है।
नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकानी होगी
Prayagraj Voter List Update प्रपत्र में मतदाता को जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक का नाम व एपिक नंबर, माता का नाम व एपिक नंबर, मोबाइल नंबर जैसी मूल जानकारियां भरनी होंगी। जिनके पास पहले से वोटर आइडी है, वे उसमें दर्ज एपिक नंबर भी लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी और नीचे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाना होगा।
माता और पिता के लिए भी दस्तावेज देने होंगे
यदि किसी मतदाता का नाम वर्ष 2003 में हुई एसआइआर की मतदाता सूची में है तो उससे जुड़ी जानकारी भी उसी प्रपत्र में भरनी होगी, ताकि पुराना रिकार्ड लिंक किया जा सके। पूरा प्रपत्र भरने के बाद मतदाता को इसे बीएलओ को जमा करना होगा, जो इसकी जांच कर हस्ताक्षरित एक प्रति मतदाता को देंगे। दो दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले खुद के लिए जन्मतिथि और जन्म स्थान दोनों का प्रमाणित करता अभिलेख जमा करना होगा। इसी तरह माता और पिता के लिए भी दस्तावेज देने होंगे।
18 लाख 75 हजार गणना प्रपत्रों का होगा वितरण
एसआइआर के लिए जनपद में कुल लगभग 18 लाख 75 हजार गणना प्रपत्रों का वितरण है। प्रत्येक मतदाता को तीन फार्म दिए जाएंगे। तीसरे फार्म की दो कापी होगी, जिसमें एक मतदाता के पास साक्ष्य के तौर पर होगी। जिले में वर्तमान में 46,86,887 मतदाता हैं, इस तरह सभी मतदाताओं के लिए चार प्रपत्र देने पर इनकी संख्या कुल 18 लाख 75 हजार के करीब हो जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि चार नवंबर से चार दिसंबर तक प्रपत्र का वितरण होगा, जिसके बाद इन्हें जमा कराया जाएगा। बताया कि प्रपत्रों के छपने के लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष वाले युवा बनेंगे मतदाता
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनाए जाएंगे। इनका नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची दुरुस्त कर रहे हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और नवीनीकरण के दौरान पात्रता का प्रमाण देने पर नए मतदाता बनाए जा सकेंगे। वैसे काफी संख्या में नाम भी सूची से काटे जाएंगे। जिले के लगभग सात लाख डुप्लीकेट, मृतक व शिफ्टेड वोटर के नाम कटेंगे। वोटर मैपिंग संग लिंकिंग और मैचिंग के आधार पर सूची से नाम काटे जाएंगे।
नागरिकता का देना होगा वीजा-पासपोर्ट
यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की प्रति उपलब्ध कराना पड़ेगा। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है और विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण संलग्न करना होगा। यदि पंजीकरण-नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति विदेश में नौकरी कर रहा है और उस देश की नागरिकता नहीं ली है तथा 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो उसे भी आवश्यक दस्तावेज दूतावास के माध्यम से अपने बीएलओ को भेज सकता है।

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