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माफिया दिलीप मिश्रा की एक और प्रापर्टी की जाएगी कुर्क, गैंगेस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस का शिकंजा

By Tara Gupta Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Tue, 15 Sep 2026 06:31 PM (IST)

माफिया दिलीप मिश्रा की एक और संपत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी, जिसे प्रयागराज पुलिस ने यमुनापार में ...और पढ़ें

माफिया दिलीप मिश्रा। जागरण आर्काइव

माफिया दिलीप मिश्रा। जागरण आर्काइव  

HighLights

  1. यमुनापार में जमीन चिह्नित, राजस्व विभाग से मांगी गई रिपोर्ट

  2. लवायन कला निवासी माफिया दिलीप फतेहगढ़ जेल में बंद है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया, हिस्ट्रीशीटर, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की एक और प्रापर्टी कुर्क की जाएगी। गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यमुनापार में एक जमीन चिह्नित है, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई गई है। अब उसके संबंध में राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्व रिपोर्ट के आधार पर पुलिस गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत प्रापर्टी को जब्त करने की कार्रवाई करेगी।

लवायन कला गांव निवासी माफिया दिलीप मिश्रा मौजूदा समय में फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था, जिसकी विवेचना नैनी पुलिस कर रही है।

अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान माफिया दिलीप मिश्रा की अपराध से अर्जित संपत्तियों के बारे में जांच की जा रही है। हाल ही में पता चला कि दिलीप मिश्रा ने यमुनापार में कुछ साल पहले एक जमीन ली थी, जो परिवार के सदस्य के नाम पर है। उस प्रापर्टी की वर्तमान कीमत लाखों रुपये है।

इसी जमीन को लेकर राजस्व विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि कुर्की की कार्रवाई जल्द की जा सके। हालांकि इससे पहले भी दिलीप मिश्रा को करोड़ों रुपये की आर्थिक चोट लगाई जा चुकी है। दो माह पहले नैनी में उसका मकान और मेजा में करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति को जब्त किया गया था। इससे पहले करोड़ों रुपये के लाज और दूसरे प्रतिष्ठान को ढहाने की कार्रवाई भी की गई थी।

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