घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं, कालाजाबारी पर होगा मुकदमा; प्रयागराज डीएम का सख्त निर्देश
प्रयागराज में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले ...और पढ़ें
HighLights
तेल कंपनियां जिले में 144 गैस एजेंसियों के माध्यम से सुचारू रूप से सिलेंडर की आपूर्ति कर रही हैं
उपभोक्ताओं को सिलेंडर आपूर्ति 25 दिन के बाद डीएसी आथेंटिकेशन कोड के माध्यम से हो रही
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तेल कंपनियों द्वारा जिले में कुल 144 गैस एजेंसियों के माध्यम से सुचारू रूप से घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति कराई जा रही है। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की मांग के सापेक्ष आपूर्ति में कोई समस्या या रुकावट नहीं है।
25 दिन बाद डीएसी आथेंटिकेशन कोड से आपूर्ति
डीएम ने बताया कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति 25 दिन के बाद डीएसी आथेंटिकेशन कोड के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, जिससे सिलेंडर की आपूर्ति में वास्तविक उपभोक्ताओं को ही हो। साथ ही डायवर्जन और कालाबाजारी को रोका जा सके।
अनाधिकृत रूप से सिलेंडर की कालाबाजारी न हो
डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एसीपी, थाना प्रभारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक के साथ निरंतर रूप से भ्रमणशील रहकर सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडारण-डायवर्जन और कालाबाजारी न होने पाए। किसी भी गैस एजेंसी पर अनावश्यक भीड़ होने पाए। यदि किसी एजेंसी पर भीड़ हो जाए तो अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और समस्या का समाधान कराएं।
उपभोक्ता से निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए
डीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी गैस एजेंसी द्वारा किसी भी उपभोक्ता से गैस की निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि न ली जाए। कुछ जनसेवा केंद्रों द्वारा भी घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाती है। इस पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए, जिससे इनके द्वारा भी कोई अनियमितता न की जा सके।
इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नजर, भ्रम फैलाने पर कार्रवाई
इंटरनेट मीडिया या व्यक्तियों द्वारा सिलेंडर की कमी संबंधित झूठा व भ्रामक दुष्प्रचार किए जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पर कड़ी नजर रखी जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई कराई जाएगी।
कालाबाजारी अथवा जमाखोरी पर मुकदमा दर्ज हो
एजेंसियों के बाहर इस आशय की सूचना का स्पष्ट रूप से बैनर-फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शन कराया जाए कि गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टाक है। उपभोक्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार उन्हें सिलेंडर दिया जाएगा। कालाबाजारी अथवा जमाखोरी पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
