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प्रयागराज के लोगों के लिए खुशखबरी, एक रुपये में मिलेगी घर बनाने की अनुमति, नक्शा पास करने का झंझट भी खत्म

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Tue, 10 Mar 2026 05:38 PM (IST)

प्रयागराज में अब 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर घर बनाने की अनुमति केवल एक रुपये में मिलेगी। उत्तर ...और पढ़ें

प्रयागराज में घर बनाना हुआ आसान, अब 1 रुपये में मिलेगी अनुमति।

प्रयागराज में घर बनाना हुआ आसान, अब 1 रुपये में मिलेगी अनुमति।

HighLights

  1. आनलाइन विवरण उपलब्ध कराने के चंद मिनट में मिल जाएगी अनुमति

  2. 100 वर्ग मीटर के दायरे वाले भूखंडों का स्वयं पास कर सकेंगे मानचित्र

  3. मोबाइल एप पर अप्लीकेशन फिर डाउनलोड करके आवेदन, चंद मिनट में अनुमति

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छोटे भूखंड में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) से अब एक रुपये में घर बनाने की अनुमति मिलेगी। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास बायलाज-2025 के तहत मानचित्र पास कराने के नियमों में व्यापक बदलाव किए जाने से यह सुविधा छोटे भूखंड मालिकों को मिलेगी।

मोबाइल एप डाउनलोड करके आवेदन करें  

उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास बायलाज-2025 के नए नियमों के तहत 100 वर्ग मीटर तक के रिहायशी और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक प्लाट पर निर्माण शुरू करने के लिए मोबाइल एप फास्ट पास पर अप्लीकेशन डाउनलोड करके आवेदन करने के चंद मिनट में ही आप को निर्माण करने की अनुमति मिल जाएगी।

11 लोगों ने इस एप के माध्यम से अनुमति ली 

प्रयागराज विकास प्राधिकरण में अब तक 11 लोगों ने इस एप के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर ली है। छोटे प्लाट मालिकों को निर्माण शुरू करने के लिए फास्ट पास पोर्टल या फिर map.up.in/digit-ui/citizen वेबसाइड पर आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान आनलाइन एक रुपए का सांकेतिक शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद एक स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा। आनलाइन विवरण में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई का भी की जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

फास्ट पास पोर्टल या फिर वेबसाइड पर भूखंड स्वामी को अपने नाम के आइडी बनानी होगी। उसी आइडी में जमीन का एरिया,स्थान,कितना तल निर्माण करना है,इस तरह की तमाम जानकारियों को दर्ज करने के बाद उसे सम्मिट करना होगा। पूरा कालम भरने के बाद एक स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा। उसके बाद निर्माण की अनुमति मिल जाएगी। यह सुविधा उन्हीं क्षेत्र के भूखंड स्वामियों को मिलेगी जहां पर पहले से आवासीय एरिया है या फिर पीडीए से ले आउट पास है।

आवेदक की होगी पूरी जिम्मेदारी

बायलाज के मुताबिक स्व प्रमाणन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी भी आवेदक की ही होगी। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा नए बायलॉज के मुताबिक यदि प्राधिकरण एक महीने के अंदर नक्शे पर कोई फैसला नहीं लेता है, तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें अपने आप पास मान लिया जाएगा।

क्या कहते हैं पीडीए उपाध्यक्ष

पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज का कहना है कि उत्तर प्रदेश भवन निर्माण और विकास बायलाज में बदलाव किए जाने से छोटे भूंखड स्वामियों को मानचित्र पास कराने के लिए अब कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। निर्धारित पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर निर्माण की स्वीकृत प्राप्त की जा सकती है। गलत विवरण देने का सख्त कार्रवाई भी होगी।

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