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सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की ACJM कोर्ट में बयान दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का है आरोप

By Sharad Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Tue, 18 Aug 2026 02:40 PM (IST)

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट में बयान दर्ज हुआ। उन पर साधु-संतों की वेशभूषा में प्रदर्शन कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है।

सांसद पप्पू यादव। जागरण आर्काइव

सांसद पप्पू यादव। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. पूर्णिया के सांसद द्वारा साधु-संतों की वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन करने का मामला

  2. भाजपा प्रदेश सह संयोजक विधिक विभाग की ओर से परिवाद दाखिल किया था

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की एसीजेएम (कक्ष संख्या-10) की अदालत में दाखिल परिवाद में मंगलवार को बयान दर्ज किया गया है। परिवाद अधिवक्ता एवं भाजपा के प्रदेश सह संयोजक विधिक विभाग सुशील कुमार मिश्रा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल किया था। इसमें सांसद पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, विद्वेष फैलाने, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है।

पप्पू यादव पर क्या है आरोप?

परिवाद में कहा गया है कि हाल में अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम मंदिर में दानराशि चोरी की घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने संसद भवन के सामने साधु-संतों एवं पुजारियों की वेशभूषा धारण कर गले में तख्ती लगाकर तथा नकली दानपात्र रखकर प्रदर्शन किया। परिवादी का आरोप है कि इस कृत्य से साधु-संतों, पुजारियों और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुईं तथा समाज में विद्वेष फैलाने का प्रयास किया गया।

सिविल लाइंस थाने में की थी शिकायत

परिवाद में यह भी कहा गया है कि उक्त प्रदर्शन का प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों, सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों में हुआ, जिसे परिवादी ने अपने प्रयागराज स्थित कार्यालय में देखा। परिवादी का दावा है कि घटना के संबंध में 31 जुलाई 2026 को थाना सिविल लाइंस थाना के प्रभारी निरीक्षक से शिकायत की गई थी।

अगली सुनवाई 25 अगस्त को

इसके बाद तीन अगस्त 2026 को थाना प्रभारी सिविल लाइंस और पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज को भी रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते परिवादी ने न्यायालय की शरण लेते हुए एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 अगस्त की तिथि नियत की है।

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