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नया राशन कार्ड बनवाने या पुराने में नाम कैसे जुड़वाएं? कोटेदार नहीं, आपूर्ति निरीक्षक के पास जमा करें अभिलेख

By Birendra Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 23 Oct 2026 04:59 PM (IST)

नए राशन कार्ड के लिए या नाम जुड़वाने हेतु ऑनलाइन आवेदन के बाद दस्तावेज़ सीधे आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा ...और पढ़ें

नए राशन कार्ड के लिए कोटेदार नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर के पास अभिलेख जमा करना होगा।

नए राशन कार्ड के लिए कोटेदार नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर के पास अभिलेख जमा करना होगा।

HighLights

  1. ऑनलाइन आवेदन करके अभिलेखों की फोटो कॉपी आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करें

  2. दस्तावेज जमा करने के एक माह में नया राशन कार्ड बन जाएगा या पुराने में नाम जुड़ जाएगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नए राशन कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में परिवार के सदस्यों का नाम जुड़वाने के लिए आवेदकों को दस्तावेज कोटेदारों के पास जमा करने के बजाय सप्लाई इंस्पेक्टर के कार्यालय में देना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभिलेखों की फोटो कापी संबंधित तहसील के आपूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगा।

राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति कौन करता है?

दस्तावेज जमा करने के एक माह में राशन कार्ड या फिर नाम जुड़ जाएगा। राशन कार्ड बनाने की स्वीकृति आपूर्ति निरीक्षक के स्तर से दी जाती है, जबकि कोटेदार का काम केवल राशन वितरण करना है। लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रयागराज के जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने दी।

नंबर गेम

10.40 लाख राशन कार्ड धारक
41 हजार यूनिट
2172 सरकारी राशन की दुकान
88 हजार अंत्योदय राशन कार्ड धारक
05 किलो प्रति यूनिट राशन मिलता है
22 सप्लाई इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है।

राशन कालाबाजारी, सिलिंडरों की जमाखोरी पर नजर

जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड बनवाने और उसमें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। बताया कि राशन की कालाबाजारी और घरेलू गैस सिलिंडरों की जमाखोरी करने वालों पर भी विभाग की नजर है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विभाग के 22 अधिकारियों को लगाया गया है। ये अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, ताकि राशन और गैस सिलिंडर की आपूर्ति व्यवस्था में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

घटतौली पर सात कोटेदारों पर FIR

राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया जाता है। लेकिन कई कोटेदार मनमानी करते हुए घटतौली करते है। जिलापूर्ति अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पर पिछले दो माह में सात कोटेदारों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी है। सात से अधिक कार्रवाई की जद में जल्द ही आने वाले हैं।

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