ट्रेन या स्टेशन पर मोबाइल स्पीकर पर गाना बजाया... या की तेज बात, तो 1000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की कैद
रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर मोबाइल स्पीकर पर तेज गाना बजाने या ऊंची आवाज में बात करने वालों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है।

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जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रा के दौरान मोबाइल के लाउडस्पीकर पर गाने-वीडियो चलाने अथवा ऊंची आवाज में बात कर अन्य यात्रियों की शांति में खलल डालने वालों पर रेलवे सख्त रुख अपनाने जा रहा है।
ट्रेनों और स्टेशन परिसर में ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम की धारा-145 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद हो सकती है। दक्षिण रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के अनुमोदन से जारी निर्देश की प्रति रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग निदेशक को भी भेजी गई है, जिसके बाद इसे देश भर के सभी रेल मंडलों में प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है।
दंडनीय न्यूसेंस
स्मार्ट फोन और सस्ते इंटरनेट के विस्तार के बाद से सार्वजनिक स्थानों व आरक्षित कोचों (विशेषकर एसी डिब्बों) में तेज आवाज में वीडियो या संगीत चलाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इससे अन्य यात्रियों की निजता और आराम में सीधा दखल पड़ता है। जन विश्वास अधिनियम की संशोधित धारा में इसे दंडनीय न्यूसेंस माना गया है।
बार-बार मना करने के बावजूद उल्लंघन जारी रखने पर यात्री को ट्रेन से उतारा जा सकता है, उसका टिकट जब्त किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा 5,000 रुपये तक का अर्थदंड या कारावास भी सुनाया जा सकता है। नए निर्देशों के अनुसार टिकट परीक्षक (टीटीई) या उससे ऊपर के सक्षम वाणिज्यिक अधिकारी मौके पर ही यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा सकेंगे।
रेलवे ने सभी यात्रियों से यात्रा के दौरान केवल ईयरफोन का प्रयोग करने और तेज आवाज में बातचीत से बचने की अपील की है। उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवा) एस. सर्वणन के अनुसार छह अक्टूबर को इसके लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देश भर के सभी रेल मंडलों में प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है।
यात्रियों में जागरूकता के लिए सभी स्टेशनों पर उद्घोषणा यंत्रों के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में नियमित घोषणाएं की जाएंगी। कोचों व प्रतीक्षालयों में स्टिकर चस्पा किए जा रहे हैं।
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