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पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने स्थगित की सजा

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और सजा को स्थगित कर दिया है। मुकदमे के तथ्यों के अनुसार 18 जून 2013 को पूर्व मंत्री के खिलाफ इलाहाबाद के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

By Jagran News Edited By: Abhishek Pandey Tue, 21 May 2024 12:41 PM (IST)
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने स्थगित की सजा
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट ने स्थगित की सजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है और सजा को स्थगित कर दिया है।

मुकदमे के तथ्यों के अनुसार 18 जून 2013 को पूर्व मंत्री के खिलाफ इलाहाबाद ( अब प्रयागराज ) के मुट्ठीगंज थाने में आय से अधिक संपत्ति मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

आरोप लगाया गया था कि बसपा सरकार में मंत्री रहते उन्होंने ज्ञात आय से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज ने मामले में राकेश धर को दोषी मानते हुए तीन साल के कारावास और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसे याचिका में चुनौती दी गई थी।

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