अली व उमर को भाई के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए इलाहाबाद HC से पैरोल मिली
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और मोहम्मद उमर को अपने छोटे भाई अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के ...और पढ़ें

अली व उमर को इलाहाबाद HC से पैरोल मिल गई है।
HighLights
माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होंगे
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए उसके भाई अली अहमद और मोहम्मद उमर को पैरोल मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैरोल स्वीकार कर ली है।
दोनों को परिवारवालों से मिलने की 1 घंटे की अनुमति
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति डीसी सामंत ने अली अहमद और मोहम्मद उमर की पेरोल मंजूर की। अदालत ने निर्देशित किया, शर्त यह है कि अबान के सुपुर्द-ए-खाक से पहले या बाद एक घंटे तक दोनों अपने परिवारवालों से मिल सकेंगे।
उमर लखनऊ जेल व अली झांसी जेल में बंद है
इससे पहले अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश मिश्रा ने 6 अगस्त को अली अहमद और मोहम्मद उमर की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। कहा था कि विचाराधीन कैदियों के पास इस प्रकार की अंतरिम जमानत अथवा पैरोल देने की शक्ति का कोई वैधानिक प्रविधान नहीं है। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है जबकि अली झांसी जेल में सजा काट रहा है।
