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इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर कड़े निर्देश जारी, टेंट-बैनर नहीं हटाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

By Sharad Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 13 Sep 2026 07:10 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव 2026-27 के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। मतदान से पहले टेंट और ...और पढ़ें

एचसीबीए चुनाव 2026-27 को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

एचसीबीए चुनाव 2026-27 को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

HighLights

  1. एचसीबीए चुनाव 2026-27 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी आदि ने जारी किए निर्देश

  2. 17 सितंबर को होगा मतदान को लेकर जारी किए गए निर्देश, कार्रवाई की चेतावनी दी गई

विधि संवाददाता, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (एचसीबीए) इलाहाबाद चुनाव 2026-27 के दौरान टेंट और बैनर नहीं हटाने की दशा में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और निर्वाचन अधिकारियों वशिष्ठ तिवारी, जेबी सिंह, राजकुमार शुक्ला, लक्ष्मीकांत मिश्रा और अनुभव शुक्ला की ओर से रविवार को निर्देश जारी किया गया।

इन स्थानों से टेंट-बैनर तत्काल हटाने के निर्देश 

निर्देश के तहत कहा गया है कि 17 सितंबर को नियत मतदान के मद्देनजर यदि किसी भी प्रत्याशी या उसके समर्थक ने हाई कोर्ट गेट नंबर सात और डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा मूर्ति के बीच, फ्लाईओवर के पास होटल के दोनों ओर सड़क पर, फ्लाईओवर के दोनों तरफ तथा गेट नं. 3-बी (प्रतिमा) के दक्षिण तरफ से फ्लाईओवर तक इस बीच किसी भी प्रकार का टेंट या बड़ा बैनर लगा प्रचार के लिए स्थान चिह्नित किया हो तो वह तत्काल प्रभाव से हटा लें।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी 

यह भी कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान यदि निर्देश का उल्लंघन, किसी के द्वारा उक्त कार्य किया हुआ पाया गया तो उसे हटवाने के साथ ही  संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए समिति बाध्य होगी।

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