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भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई में हीलाहवाली पर इलाहाबाद HC नाराज, DM मैनपुरी कोर्ट में तलब

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:29 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने डीएम मैनपुरी ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता

  2. राजस्व विभाग के विशेष सचिव व संयुक्त सचिव भी दो नवंबर को तलब

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई में हीलाहवाली पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कहा है कि यह रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने राजस्व विभाग के विशेष सचिव अरुण प्रकाश, संयुक्त सचिव धर्मेंद्र कुमार पाठक और जिलाधिकारी मैनपुरी को दो नवंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की

प्रवीण कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। मामला तीन अफसरों- प्रशुन कश्यप, राकेश सोनी और आनंद सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित है। अदालत के 16 जुलाई के आदेश के क्रम में विभाग ने 31 अगस्त को बताया था कि दो अफसरों से स्पष्टीकरण लिया गया है और निर्णय लंबित है जबकि एक की सुनवाई हो चुकी है।

ऐसा लगता है कि अफसर भ्रष्टाचारियों से मिले हैं...

गुरुवार को सुनवाई के दौरान शासन ने फिर 30 सितंबर की आख्या पेश की, जो शब्दश: पिछली आख्या की नकल थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि निर्देश देने वाले अफसर बिना दिमाग लगाए काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अफसर भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं।

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