'20 लाख से कम होम लोन पर सरफेसी कार्रवाई नहीं', इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में मकान का कब्जा लौटाने का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख रुपये से कम के होम लोन पर सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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HighLights
20 लाख से कम होम लोन पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा संपत्ति कब्जा लौटाने का आदेश दिया।
आरबीआई अधिसूचना 2021 के तहत कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि 20 लाख रुपये से कम होम लोन पर सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई प्रथम दृष्टया अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोर्ट ने आगरा की एक संपत्ति का कब्जा याची को तुरंत लौटाने का अंतरिम आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने नुसरत खान व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।
याचीगण ने सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस) से 17.67 लाख रुपये का होम लोन लिया था। लोन की वसूली के लिए कंपनी ने सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई की और एडीएम वित्त एवं राजस्व ने 18 नवंबर 2023 को कब्जा लेने का आदेश दे दिया था।
इन दायरे में नहीं आता लोन
याची के वकील ने दलील दी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) के दायरे में आती है और आरबीआइ की 12 फरवरी 2021 की अधिसूचना के मुताबिक ऐसी कंपनियां सरफेसी एक्ट के तहत तभी वसूली कर सकती हैं, जब लोन 20 लाख रुपये से अधिक हो। 20 लाख से कम का लोन इस कानून के दायरे में नहीं आता।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि याची के खिलाफ की गई कार्रवाई बिना अधिकार क्षेत्र के है। कोर्ट ने एडीएम के 18 नवंबर 2023 के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। साथ ही आदेश दिया कि बलदेवपुरी कालोनी, मौजा कौलाखा, आगरा स्थित 132 वर्ग गज के मकान का कब्जा तुरंत याची को लौटाया जाए। याची को भी संपत्ति बेचने, तीसरे पक्ष का हक बनाने या बंधक रखने से रोक दिया है।
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रजिस्ट्रार अनुपालन को 72 घंटे के भीतर आदेश की सूचना सीजेएम आगरा के माध्यम से एडीएम को भेजने को कहा गया है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी।
