प्रयागराज के नेट पार्किंग एरिया में नाइट मार्केट शुरू करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज, पीडीए, नगर निगम से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के नेट पार्किंग एरिया में नाइट मार्केट शुरू होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।
HighLights
हाई कोर्ट में इस प्रकरण में 26 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
प्रयागराज सीनियर सिटीजन काउंसिल की जनहित याचिका
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के नेट पार्किंग एरिया में नाइट मार्केट शुरू करने पर नाराजगी जताई है। साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए), नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड से जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने प्रयागराज सीनियर सिटीजन काउंसिल की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
पीडीए ने पूरक जवाबी हलफनामा पेश किया
सुनवाई के दौरान पीडीए ने पूरक जवाबी हलफनामे के साथ मधु सिंह केस का नक्शा पेश किया। कोर्ट ने कहा कि पेज-14 के नक्शे में नेट पार्किंग एरिया साफ दिखता है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से सात मार्च 2025 को पेश साइट- चार के नक्शे से भी स्पष्ट है कि ‘सभी प्रकार के फूड कार्ट्स के लिए प्रस्तावित नाइट मार्केट’ उसी पार्किंग एरिया में बनाया गया है।
खंडपीठ ने कहा- सुनवाई टाली नहीं जाएगी
कोर्ट ने कहा कि उस स्थल पर नाइट मार्केट शुरू भी हो चुका है। यह मधु सिंह केस और एक अन्य जनहित याचिका में स्कूल के सामने वेंडिंग जोन नहीं बनाने के निर्देशों के पूरी तरह विपरीत है। खंडपीठ ने स्मार्ट सिटी, पीडीए, नगर निगम और वेंडिंग जोन संचालकों के वकीलों से अगली तारीख से पहले इस मामले में जवाब देने को कहा है। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुनवाई टाली नहीं जाएगी।
