ज्ञानवापी मस्जिद: वुजूखाना के ASI सर्वे की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टली, 30 नवंबर को होगी अगली हियरिंग
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र के एएसआई सर्वे की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। अब इस ...और पढ़ें

HighLights
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी वुजुखाना सर्वे सुनवाई स्थगित की।
अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने से सुनवाई टली।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ ) से वैज्ञानिक सर्वे कराने के लिए दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई टाल दी है। अगली तारीख 30 नवंबर नियत की गई है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ में हुई। कोर्ट को याची राखी सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि वुजुखाने से जुड़ा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और वहां अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होनी है।
इसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई 30 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दी और इसे अन्य संबंधित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र का एएसआइ से सर्वे कराया जाए, लेकिन उस ढांचे को छोड़ दिया जाए, जिसे मंदिर पक्ष शिवलिंग और मस्जिद पक्ष फव्वारा बताता है।
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याचिका में वाराणसी जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। जिला जज ने एएसआइ को वजूखाना क्षेत्र का सर्वे करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया था।
