Allahabad High Court में बसपा के पूर्व विधायक के बेटे को जमानत, जानलेवा हमला व हत्या का मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को जानलेवा हमले और हत्या के मामले ...और पढ़ें

HighLights
बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाने में 2021 में दर्ज किया गया था केस
कोर्ट में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद की अर्जी स्वीकार
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलंदशहर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुए जानलेवा हमले और हत्या के मामले में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम के बेटे असद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए असद की अर्जी को स्वीकार कर लिया।
असद के अधिवक्ताओं ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। घटना पांच दिसंबर 2021 को हुई थी, जबकि असद चार दिसंबर 2021 को दुबई चला गया था और उस दिन भारत में मौजूद नहीं था। असद को केवल धारा 120बी के तहत साजिश का आरोपित बनाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सह-आरोपित भाइयों अनस और दानिश को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए असद को भी समानता के आधार पर जमानत मिलनी चाहिए।
राज्य सरकार के एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया, लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि असद घटना के दिन देश में नहीं था और साजिश के आरोप केवल मौखिक हैं। अदालत ने असद को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया।
