फिरोजाबाद दहेज हत्या मामले में सास को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिला, याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के टूंडला थाने में दर्ज दहेज हत्या मामले में मृतका की सास निर्मला देवी को ...और पढ़ें

इलाहाबाद उच्च न्यायालय।
HighLights
फिरोजाबाद के टूंडला थाने में दर्ज है दहेज हत्या का मामला
याचिका में आपराधिक कार्यवाही रद करने की मांग की गई थी
विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिरोजाबाद के थाना टूंडला में दर्ज दहेज हत्या मामले में मृतका की सास निर्मला देवी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में आरोप पत्र, समन आदेश और पूरी आपराधिक कार्यवाही रद करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति चवन प्रकाश की एकलपीठ ने यह आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
प्रतिभा यादव उर्फ पूजा की शादी चार मई 2021 को हुई थी। 18/19 फरवरी 2025 की रात वह ससुराल में बेहोश मिली और 25 फरवरी 2025 को आगरा के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से शाक बताया गया।
सास के वकील का तर्क
सास के वकील ने कहा कि मौत स्वाभाविक थी और हृदयगति रुकने से हुई। उनके अनुसार किसी चोट, जलने या जहर का आरोप नहीं है, इसलिए धारा 80(2) के तत्व नहीं बनते। उन्होंने यह भी कहा कि दहेज की कोई मांग नहीं की गई।
इस आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज की
शिकायतकर्ता के वकील ने बताया कि सास के निजी खाते में आरटीजीएस से 16.25 लाख रुपये भेजे गए। शादी में सात लाख रुपये नकद दिए गए, यानी कुल 23.25 लाख रुपये। इसके बावजूद दहेज की मांग और उत्पीड़न जारी रहा। कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों से इतर मौत का अर्थ केवल दिखने वाली चोट या जहर तक सीमित नहीं है। इस आधार पर याचिका खारिज कर दी गई।
