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दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत, जमानत अर्जी मंजूर

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 29 Oct 2026 12:55 PM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में बड़ी ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत मंजूर कर ली है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो पैन मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला की जमानत मंजूर कर ली है।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था

  2. कथित दो पैन कार्ड मामले में दर्ज दोषसिद्धि को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता आजम खां तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था

हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। हाई कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई हुई थी।

आजम खां व राज्य सरकार की ओर से रखा गया पक्ष

आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एनआई जाफरी व अधिवक्ता शाश्वत आनंद ने पक्ष रखा था। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी तथा अपर सरकारी अधिवक्ता परितोष कुमार मालवीय ने पक्ष रखा।

दोषसिद्धि को चुनौती दी गई

आजम खां और अब्दुल्ला आजम की पुनरीक्षण याचिकाओं में अधीनस्थ अदालतों द्वारा कथित दो पैन कार्ड मामले में दर्ज दोषसिद्धि को चुनौती दी गई है। अभियोजन का मामला कथित तौर पर अलग-अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड को प्राप्त करने और इस्तेमाल करने से संबंधित है। आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में उस पैन कार्ड के कथित इस्तेमाल का पहलू भी शामिल है।

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