विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पीलीभीत में टॉफी का लालच देकर दो मासूमों से की दरिंदगी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

By Jagran NewsEdited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Fri, 06 Nov 2026 01:50 AM (IST)

पीलीभीत में दो पांच वर्षीय बच्चियों से यौन अपराध के दोषी जलालुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. दोषी जलालुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

  2. पांच वर्षीय दो बच्चियों से यौन अपराध का मामला।

  3. पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पांच वर्षीय दो बच्चियों से यौन अपराध के दोषी जलालुद्दीन को उम्रकैद की सजा दी गई। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय पाक्सो एक्ट) के न्यायाधीश सुनील कुमार ने निर्णय सुनाया। उन्होंने जलालुद्दीन को पाक्सो अधिनियम, एससी-एसटी एक्ट का दोषी माना।

इस मामले में बच्ची ने भी गवाही दी थी। अनुसूचित जाति की पांच वर्षीय दो बच्चियां पड़ोस की दुकान से टाफी खरीदने गईं थीं। दुकानदार जलालुद्दीन ने दोनों को बहाने से दुकान के अंदर बुलाया। उनसे घिनौनी हरकत की। उसकी हरकत से बच्चियां रोने लगीं तब उसने टाफी देकर घर जाने को कह दिया।

बच्चियां घर पहुंचीं तो घबराई हुई थीं। उनके स्वजन ने बातचीत की तो पता चला कि जलालुद्दीन ने जनानांग को चोट पहुंचाई। इसकी जानकारी पर बच्चियों के स्वजन शिकायत करने पहुंचे तो जलालुद्दीन ने धमकी देकर भगा दिया। उसी शाम हजारा थाने में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने बच्चियों के बयान दर्ज किए, जिसमें उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी।

यह भी पढ़ें- मथुरा में बोनट पर लटककर चीखती रहीं मां-बेटी, दो KM तक दौड़ाई कार; पैसों के विवाद में गाड़ी से मारी टक्कर

अगले दिन जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विशेष लोक अभियोजक रोहित कुमार शुक्ला ने बताया कि बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में जनानांग को क्षति पहुंचाने की पुष्टि हुई थी, उस रिपोर्ट को भी कोर्ट में पेश किया गया। गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने जलालुद्दीन को दोषी माना।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।