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दहेज हत्या में पति समेत दो को आजीवन कारावास

पीलीभीत: दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायाधीश नरेंद्र पाल ¨सह तोमर ने पति समेत दो आरोपियों को

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Jun 2017 10:08 PM (IST)Updated: Tue, 06 Jun 2017 10:08 PM (IST)
दहेज हत्या में पति समेत दो को आजीवन कारावास

पीलीभीत: दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायाधीश नरेंद्र पाल ¨सह तोमर ने पति समेत दो आरोपियों को दोषी पाते हुए इकत्तीस-इकत्तीस हजार रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास से दंडित किया। दो आरोपियों को संदेह का लाभ मिलने के कारण दोषमुक्त किया।

थाना गजरौला में वादी टीकाराम ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसकी बहन अर्चना की शादी लालपुर के प्रमोद के साथ 14 जुलाई 2013 को हुई थी। पिता ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। पति व सास नन्ही देवी व छदम्मीलाल दहेज में दो लाख नकद मांग कर प्रताड़ित करने लगे। 17 अक्टूबर 2013 को सायं सात बजे अर्चना की उसके पति व ससुराल के लोगों ने गला दबाकर हत्या का दी। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज कुमार तोमर व मुजीबुल हक ने कई गवाह पेश किए वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने प्रमोद कुमार व मुकेश को दोषी पाते हुए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास से दंडित किया। छदम्मी व नन्ही देवी को संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त किया।


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