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प्रमाण पत्र के बगैर कीटनाशक दवा नहीं बेच सकेंगे विक्रेता

जिले के कीटनाशक दवा विक्रेताओं को कीटनाशी प्रबंधन कोर्स

By JagranEdited By: Published: Mon, 06 Dec 2021 08:18 PM (IST)Updated: Mon, 06 Dec 2021 08:18 PM (IST)
प्रमाण पत्र के बगैर कीटनाशक दवा नहीं बेच सकेंगे विक्रेता

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिले के कीटनाशक दवा विक्रेताओं को कीटनाशी प्रबंधन कोर्स का प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई विक्रेता प्रमाणपत्र जमा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए कीटनाशक दवा के विक्रेताओं को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि शासन ने उर्वरक व कीटनाशक दवाओं के विक्रेताओं के लिए कीटनाशी प्रबंधन सर्टिफिकेट कोर्स की अनिवार्य कर दी है। यदि देय समय में दुकानदार अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं कराते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि जिले में कीटनाशक दवाओं की डेढ़ सौ से अधिक दुकानें हैं। गांव और कस्बों में कोई भी व्यक्ति बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक की दुकान खोल देता है। किसानों को बेहिचक उर्वरक व कीटनाशक दवाएं बेचना शुरू कर देता है। जबकि दुकानदारों के पास कोई डिग्री नहीं होती। अब कीटनाशी कोर्स धारक ही उर्वरक व कीटनाशक दवा बेच सकेंगे।

वाद का कराएं निस्तारण

उर्वरक व कीटनाशक दवा के दुकानदार अपने वाद का निस्तारण 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में करा सकते हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने दुकानदारों से वाद का निस्तारण कराने का आहवान किया। उन्होंने बताया कि कीटनाशक दवाओं व उर्वरक की गुणवत्ता जांच को अभियान चलाकर दुकानों में जांच की गई थी। कई दुकानदार कीटनाशक अधिनियम के विरूद्ध कीटनाशक दवाओं की बिक्री करते पाए गए, जिनके खिलाफ वाद लंबित चल रहे हैं। ऐसे दुकानदार राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद का निस्तारण करा सकते हैं।


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