नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 11 दिन के धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा और जुलूस निकालने पर कड़ी रोक
नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर 10 से 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी गई ...और पढ़ें
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एडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। फाइल फोटो
HighLights
नोएडा-गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 लागू की गई।
बिना अनुमति सभा, जुलूस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
10 से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा हेतु प्रभावी रहेगी।
डिजिटल डेस्क, नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गौतमबुद्ध नगर में आगामी त्योहारों, जुलूसों और विभिन्न आयोजनों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है।
धारा 163 लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके।
इन गतिविधियों पर रहेगा कड़ा प्रतिबंध
- सुरक्षा और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी।
- बिना अनुमति के अनधिकृत सभाएं पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी।
- किसी भी तरह के जुलूस, धरना-प्रदर्शन या सभा का आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ या तनाव फैलाने वाली सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
पुलिस की कड़ी निगरानी और अपील
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी नागरिकों, आयोजकों और स्थानीय लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है ताकि त्योहारों का यह सीजन सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।
