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नोएडा: WhatsApp ग्रुप में अभद्र टिप्पणी करना पड़ा भारी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 8 माह सभ्य व्यवहार की सजा

Published: Sun, 20 Sep 2026 11:07 PM (IST)

नोएडा के सेक्टर-77 में एक व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ा। न्यायालय ने उसे मानहानि का ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. व्हाट्सएप ग्रुप पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला।

  2. न्यायालय ने मानहानि का दोषी ठहराया आरोपी को।

  3. आठ महीने सभ्य व्यवहार और जुर्माना की सजा सुनाई।

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-77 स्थित अंतरिक्ष केनबाल थ्री जी सोसायटी निवासी व्यक्ति को वाट्सएपर ग्रुप पर सोसायटी के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया। पीड़ित ने आरोपित के खिलाफ मानहानि का वाद दायर किया।

मामले में न्यायालय ने सुनवाई कर आरोपित को दोषी माना और आठ महीने सभ्य व्यवहार में रहने की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने 25 हजार रुपये का बांड भरवाकर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वॉट्सएप ग्रुप में भेजता था अपमानजनक मैसेज

वर्ष 2017 में अंतरिक्ष केनबाल सोसायटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएयान (एओए) चुनाव के दौरान निवासी वीरेंद्र सिंह चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। सोसायटी के ही अन्य निवासी राजेश बजाज ने वाट्सएप समूह पर उनके खिलाफ अभद्र और अपमानजनक मैसेज पोस्ट किए।

मामले को लेकर वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के अधिवक्ता प्रिंस टाइगर ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वाद दायर किया।

आठ महीने सभ्य व्यवहार में रहने की सजा सुनाई

अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को बरी किया लेकिन, इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर छवि खराब करने और मानहानि करने के आरोप में दोषी करार दिया।

जिला कोर्ट ने राजेश बजाज को दोषी मानते हुए आठ महीने सभ्य व्यवहार में रहने की सजा सुनाई है। आठ महीने की अवधि के दौरान अदालत जब भी समन जारी करेगी, दोषी को हाजिर होना होगा। सभ्य व्यवहार में लापरवाही या आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी को जेल भेज दिया जाएगा।

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