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नोएडा श्रमिक हिंसा: रिचा ग्लोबल केस में दो आरोपियों को झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

Published: Sun, 21 Jun 2026 11:55 PM (IST)

अदालत ने रिचा ग्लोबल हिंसा मामले में रुद्रप्रताप और छोटू की जमानत याचिका खारिज कर दी, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनकी ...और पढ़ें

हिंसा मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त। फाइल फोटो

हिंसा मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। अदालत ने वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर हुई हिंसा में रिचा ग्लोबल द्वारा द्वारा दर्ज कराए मामले में दो आरोपितों रुद्रप्रताप और छोटू की जमानत याचिका निरस्त कर दी।अदालत ने कहा कि उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया दोनों की घटना में सक्रिय भूमिका प्रतीत हो होती है।

अभियोजन के मुताबिक, नोएडा की फेज दो कोतवाली में रिचा ग्लोबल की तरफ से मामला दर्ज कराया गया था।

आरोप है कि 10 से 13 अप्रैल के बीच सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी के मेनगेट को घेर लिया। अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाया विरोध करने वाले कर्मियों से मारपीट की। तोड़फोड़ और आगजनी की धमकी दी।

हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप

पुलिस और श्रम विभाग के हस्तक्षेप से वार्ता हुई, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा। जांच में पता चला कि कुछ नंबरों से वाट्सअप ग्रुप बनाकर कर्मियों को उकसा कर हिंसक घटनाओं की साजिश रची गई थी।

अदालत ने दोनों पक्ष पक्ष की दलील सुनने के बाद कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को जमानत नहीं दी जा सकती।

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