ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में पति विपिन को राहत, इलाहाबाद HC से मिली जमानत
ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपी विपिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत ...और पढ़ें

निक्की और हत्या आरोपी पति विपिन। फोटो: आर्काइव
HighLights
निक्की हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन को मिली जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को दी थी मंजूरी
मामले की सुनवाई अभी सेशन कोर्ट में जारी है
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपित पति विपिन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक, हाई कोर्ट ने छह अक्टूबर को जमानत याचिका मंजूर की थी, जिसका आदेश अब जारी हुआ है। मामले की सुनवाई फिलहाल सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।
छह अक्टूबर को मंजूर हुई जमानत याचिका
कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में हुए निक्की हत्याकांड में मुख्य आरोपित विपिन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है।
विपिन के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी ने बताया कि हाईकोर्ट ने छह अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। जमानत का आदेश अब जारी हुआ है।
मृतका की बहन ने ससुराल पक्ष पर लगाए थे आरोप
मृतका निक्की की बड़ी बहन कंचन ने ससुराल पक्ष पर निक्की को जलाकर मारने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में विपिन मुख्य आरोपित है।
तीन सह-आरोपितों को पहले ही मिल चुकी है जमानत
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित भाटी बोड़ाकी के अनुसार, मामले के सह-आरोपित रोहित, सतवीर और दया को भी पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तीनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में जारी है। बचाव पक्ष का कहना है कि सभी आरोपित साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बरी होंगे।
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