Move to Jagran APP

YouTuber Elvish Yadav को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता एल्विश यादव को नोएडा की अदालत ने रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एल्विश पर सांप के जहर की तस्करी के मामले में कार्रवाई की गई है। डीसीपी नोएडा विद्या सागर मिश्रा ने बताया कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Published: Sun, 17 Mar 2024 06:09 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2024 06:09 PM (IST)
यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।

जागरण संवाददाता, नोएडा। यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 2 विजेता एल्विश यादव को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एल्विश पर सांप के जहर की तस्करी के मामले में कार्रवाई की है। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर-49 में एफआईआर दर्ज की थी।

loksabha election banner

डीसीपी नोएडा विद्या सागर मिश्रा ने एल्विश यादव की गिरफ्तारी पर कहा, "वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एल्विश यादव और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और हिरासत में लिया गया था। उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।"

सपेरों ने दी थी जानकारी

पीपल फॉर एनिमल के सदस्य गौरव गुप्ता ने दो नवंबर 2023 को सेक्टर-51 में एक स्टिंग किया था। मौके पर दिल्ली के चार सपेरों और एक अन्य को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा था। इनके कब्जे से नौ सांप बरामद हुए थे। इनमें पांच कोबरा, एक अजगर, दो दुमुही सांप और एक घोड़ा पछाड़ शामिल थे। एक डिब्बी में 20 एमएल स्नेक वेनम मिला था। पुलिस ने गौरव गुप्ता की शिकायत पर एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी।

ये भी पढ़ें- पुलिस ने सांप के जहर की तस्करी के मामले में यह कार्रवाई की है। पिछले साल नोएडा पुलिस ने सेक्टर-49 में एफआईआर दर्ज की थी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.