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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 12, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण करना आसान नहीं, AAI से एनओसी लेना अनिवार्य

Published: Sat, 12 Jul 2025 06:00 AM (IST)

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट के 20 ...और पढ़ें

नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण के लिए लेनी होगी एएआई से एनओसी।
नोएडा एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण के लिए लेनी होगी एएआई से एनओसी।

HighLights

  1. नोएडा एयरपोर्ट के पास निर्माण के लिए एनओसी अनिवार्य |
  2. 20 किमी के दायरे में एनओसी जरूरी |
  3. उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान |

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास निर्माण करने से पूर्व एनओसी लेनी होगी। एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर दायरे में निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति की अनिवार्यता है। एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए निर्धारित शर्तों में यह शामिल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नौ जुलाई को पर्यावरण प्रबंधन समिति की द्वितीय बैठक जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई थी।

नोएडा एयरपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग अफसर किरण जैन ने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास ऊंचाई पर प्रतिबंध है। एयरपोर्ट चालू होने के करीब है, विमान संचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जनता, रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय अधिकारियों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऊंचाई प्रतिबंध नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि अनिवार्य ऊंचाई के लिए एनओसी आवश्यक है।

ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाने की अनुमति नहीं

एयरपोर्ट के एयरोड्रम रेफरेंस प्वाइंट के 20 किमी के दायरे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) से ऊंचाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी निर्माण गतिविधि, ढांचा खड़ा करना या पेड़ लगाने की अनुमति नहीं है। यह अनुमति उड़ान संचालन और नेविगेशन बुनियादी ढांचे को संभावित बाधाओं से बचाने के लिए जरूरी है।

उन्होंने बताया कि सभी संबंधित पक्षों को 20 किमी की परिधि के भीतर किसी भी ऊंची इमारत के विकास को शुरू करने से पहले स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा। ये निकाय अनुमेय ऊंचाई सीमा का आकलन करने के लिए एएआई द्वारा जारी कलर-कोडेड जोनिंग मैप से परामर्श करेंगे। प्रस्तावित निर्माण ऊंचाई के आधार पर, आवेदक को एएआई के एनओसीएएस पोर्टल के माध्यम से ऊंचाई एनओसी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया जा सकता है।

विमान नियमों के तहत दंड लगाने का प्रावधान

कोई भी उल्लंघन ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सर्फेसेस (ओएलएस) और नेविगेशन सिस्टम के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है, जिससे समग्र उड़ान सुरक्षा प्रभावित होगी। उल्लंघन करने पर कानूनी काईवाई, अनाधिकृत संरचनाओं या पेड़ों को गिराना और विमान नियमों के तहत दंड लगाने का प्रावधान है।

सीओओ नने बिल्डरों, भूस्वामियों और निवासियों को सचेत करते हुए कहा कि वे सुरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी भी अनाधिकृत विकास गतिविधियों को रोकें। जल्द से जल्द एएआइ से आवश्यक एनओसी प्राप्त करें। एयरपोर्ट के सुरक्षित, कुशल और बाधा-मुक्त संचालन के लिए एनओसी प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है।

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