Noida Unlock 4.0 Guidelines: पूरी तरह खुलेगा दिल्ली-नोएडा बॉर्डर, नोएडा में देखने को मिलेंगे बदलाव; ये रही पूरी लिस्ट
Noida Unlock 4.0 Guidelines पांच माह बाद दिल्ली-नोएडा बॉर्डर से भी सील हटने जा रही है। अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा।
नोएडा, जागरण संवाददाता। Noida Unlock 4.0 Guidelines: शासन ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर लोगों को कई बड़ी रियायतें दी हैं। सात सितंबर से जहां नोएडा मेट्रो को चलने की अनुमति मिल रही है, वहीं पांच माह बाद दिल्ली-नोएडा बॉर्डर से भी सील हटने जा रही है। अब लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिला अधिकारी किसी तरह का लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। हालांकि स्कूल व कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रहने के भी आदेश है।
जानें अहम बातें
- सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती।
- 20 सितंबर तक शादी-विवाह संबंधी समारोह में अधिकतम 30 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति दी जाएगी।
- 20 सितंबर के बाद शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों को बुलाया जा सकेगा।
- सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोले जा सकेंगे।
- दिल्ली-यूपी के बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे।
- अब किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा
- किसी भी तरह के वाहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश करने दिया जाएगा।
बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से ही जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। प्रशासन के अनुसार जिले में कोरोना के 50 फीसद संक्रमण का कारण दिल्ली है। इसके चलते बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जाता था। लेकिन अब किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। डीएम सुहास एलवाई का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश करने दिया जाएगा। किसी भी तरह के वाहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा।
21 सितंबर से शिक्षण संस्थान में 50 फीसद बुलाए जा सकेंगे कर्मचारी
21 सितंबर से स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ में 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक आधार पर स्कूल बुलाया जा सकता है।
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