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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 38 गिरफ्तार, 17.65 लाख जुर्माना

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने वाले 38 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बिना अनुमति निर्माण पर 17.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Sun, 03 Nov 2019 08:46 AM (IST)Updated: Sun, 03 Nov 2019 08:46 AM (IST)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 38 गिरफ्तार, 17.65 लाख जुर्माना
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, 38 गिरफ्तार, 17.65 लाख जुर्माना

नोएडा, जागरण संवाददाता। वायु प्रदूषण पर देशभर में मचे हाहाकार ने प्रशासन की नींद खोल दी है। शनिवार को गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन और नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाया। सिटी मजिस्ट्रेट ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्थानीय पुलिस के साथ वेव सिटी की दो साइटों सहित चार बिल्डर परियोजनाओं पर छापेमारी कर चल रहे निर्माण कार्य को बंद करा दिया।

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बिल्डर के जीएम (जनरल मैनेजर), सीनियर एक्जिक्यूटिव व तीन इंजीनियर सहित जिले में कुल 38 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं, प्राधिकरण ने बिना अनुमति निर्माण पर 17.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार को सबसे पहले नोएडा के सेक्टर-34 स्थित वेव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड बिल्डर की साइट पर दो आरएमसी प्लांट सील किए और दो मिक्सर डंपर जब्त कर लिए।

कई जगहों से हुई गिरफ्तारी

सीनियर एक्जिक्यूटिव राज शर्मा सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया। आमोर मॉल वेव सिटी सेंटर सेक्टर-32 में सुपरवाइजर सहित पांच, एस टावर निठारी रोड सेक्टर-40 में एक, सिक्का कामना ग्रींस सेक्टर-79 में प्रबंधक धनंजय व तीन इंजीनियर सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ग्रीन आर्च बिल्डर के डायरेक्टर विनोद कुमार सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

परिवहन विभाग ने सीज किए 11 वाहन : एआरटीओ प्रशांत तिवारी ने नोएडा के सेक्टर-24, 12-22, सेक्टर-62, 58, 71 व ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क3, परी चौक आदि इलाके में र्चेंकग कर चार निजी सहित 11 वाहनों को सीज किया।

चार बिल्डरों पर 12 लाख का जुर्माना

नोएडा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को बड़े स्तर पर निर्माण साइट पर बिना अनुमति निर्माण करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान चार बिल्डरों पर कुल 12 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। इसमें सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मॉल के बिल्डर एम्स मैक्स गार्डेनिया पर पांच लाख रुपये, एवीएस बिल्डटेक सेक्टर-77 पर पांच लाख रुपये, टाटा हार्उंसग स्पोट्र्स सिटी सेक्टर-150 पर एक लाख रुपये व एटीएस स्पोट्र्स सिटी सेक्टर-152 पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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