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गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत आज 10 बजे से, गाड़ी का चालान हो चाहे बिजली का बिल...सबका होगा निपटारा

Published: Sat, 12 Sep 2026 06:15 AM (IST)

गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय और तीनों तहसीलों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मोटर चालान, ...और पढ़ें

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय और तीनों तहसीलों में होगा। एआई इमेज

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय और तीनों तहसीलों में होगा। एआई इमेज

HighLights

  1. गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को।

  2. मोटर चालान, वैवाहिक, दीवानी जैसे कई मामलों का निपटारा।

  3. टेली सेवा और हेल्प डेस्क से मिलेगी वादकारियों को सुविधा।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय और तीनों तहसीलों में होगा। लोक अदालत में सुलह समझौता से निस्तारित किए जाने वाले मामलों और वादकारियों के लिए बढ़ाई गईं सुविधाओं को लेकर शुक्रवार को जिला जज एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता में विस्तार से जानकारियां दी।

फोन नंबर भी किए गए जारी

जनपद न्यायाधीश ने बताया लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय एवं तीनों तहसील न्यायालयों में किया जाएगा। इसमें विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य वादों का निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा।

आमजन की सुविधा के लिए दीवानी न्यायालय द्वारा टेली सेवा संचालित की गई है। वादकारी 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर वाहन चालान एवं लंबित मामलों की जानकारी ले सकेंगे।

पेमेंट के लिए लिंक भी संचालित

दीवानी न्यायालय परिसर में चार हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जो कंप्यूटर कक्ष और गेट संख्या 2 के निकट जन सेवा केंद्र से संचालित हो रहे हैं।

हेल्प डेस्क से वादकारी अपने मुकदमों और चालान की जानकारी ले सकते हैं। मोटर वाहन चालान के सुलभ निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पेमेंट के लिए लिंक भी संचालित किया गया है।

इसके माध्यम से हेल्प डेस्क पर चालान का भुगतान कराया जा सकता है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे लोक अदालत, टेली सेवा और हेल्प डेस्क का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस दौरान नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा और प्रभारी सचिव विवेक अग्रवाल उपस्थित रहे।

लोक अदालत में किस तरह के मामलों का होगा निपटारा?

  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम
  • वैवाहिक वाद
  • भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
  • दीवानी वाद
  • एनआई एक्ट की धारा 138
  • ई-चालान
  • आर्बिट्रेशन
  • लघु शमनीय वाद
  • विद्युत अधिनियम
  • भू-राजस्व
  • सेवा संबंधी मामले
  • पेंशन
  • श्रम संबंधी प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण
  • विद्युत एवं बीएसएनएल टेलीफोन बिल से संबंधित मामले

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