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मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर साध्वी प्राची के विदेश जाने पर रोक

मुजफ्फरनगर की अदालत ने मुजफ्फरनगर दंगे का मामला लंबित रहते साध्वी प्राची को विदेश जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया है।

By Nawal MishraEdited By: Published: Fri, 08 Sep 2017 09:52 PM (IST)Updated: Fri, 08 Sep 2017 11:19 PM (IST)
मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर साध्वी प्राची के विदेश जाने पर रोक
मुजफ्फरनगर दंगा को लेकर साध्वी प्राची के विदेश जाने पर रोक

मुजफ्फरनगर (जेएनएन)। अदालत ने मुजफ्फरनगर दंगे का मामला लंबित रहते साध्वी प्राची को विदेश जाने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया है। साथ ही आदेश दिया है कि वह नियत तिथि पर व्यक्तिगत तौर से कोर्ट में पेश हों। आगामी सुनवाई पर आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय किए जाएंगे। सुनवाई 28 नवंबर को होगी। दरअसल साध्वी प्राची ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है। पासपोर्ट कार्यालय से नवीनीकरण के लिए न्यायालय से एनओसी की मांग की गई थी। साध्वी पर दंगे से पूर्व भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता के न्यायालय में मामला लंबित है।

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कोर्ट ने साध्वी की अर्जी रद करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में विदेश जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी तक उनके विरुद्ध लंबित मामले में चार वर्ष गुजरने के बाद भी आरोप तय नहीं हुए। साध्वी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें देश-विदेश में धार्मिक प्रचार के लिए जाना है। इसलिए पासपोर्ट नवीनीकरण की आवश्यकता है, जो एनओसी मिलने के बाद ही संभव है। 

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