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727 करोड़ की GST चोरी में पान मसाला कंपनी के निदेशक को भेजा जेल, 'आशिकी' व 'कैस गोल्ड' की गुप्त बिक्री का मामला

By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 04 Apr 2026 01:47 PM (IST)

अंबे फ्लेवर और महालक्ष्मी देवी फ्लेवर कंपनी के निदेशक योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव को 727 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

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HighLights

  1. जीएसटी टीम ने दिल्ली स्थित आवास से किया था गिरफ्तार।

  2. 2018 से 2024 तक जीएसटी की चोरी का मामला।

जागरण संवाददाता, मेरठ। अंबे फ्लेवर और महालक्ष्मी देवी फ्लेवर कंपनी के निदेशक योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव को 727 करोड़ की जीएसटी चोरी में जेल भेज दिया गया। जीएसटी की टीम ने उन्हें दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जीएसटी की चोरी 2018 से 2024 तक की गई थी।

योगेंद्र श्रीवास्तव की फर्म का आशिकी और कैस गोल्ड पान मसाला का बड़ा कारोबार है। डीजीजीआइ मेरठ जोनल यूनिट द्वारा योगेंद्र की कंपनियों की जांच की गई। अंबे फ्लेवर के कारोबार एवं योगेंद्र के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई।

क्लर्क प्रदीप कुमार त्यागी तथा योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के बयान दर्ज किए गए। जीएसटी रिटर्न एवं ई-वे बिल डेटा के आधार पर खरीद एवं बिक्री के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि बड़ी मात्रा में सुपारी कृष्णा फ्लेवर से खरीदकर आशिकी और कैस गोल्ड पान मसाला की गुप्त बिक्री की गई। योगेंद्र श्रीवास्तव ने उत्पादन एवं बिक्री के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए 727 करोड़ की जीएसटी चोरी की।

फर्म के अभिलेख भी कब्जे में ले लिए गए। शुक्रवार को स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में योगेंद्र श्रीवास्तव को पेश किया गया। अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अदालत ने योगेंद्र श्रीवास्तव को जेल भेज दिया।

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आफिस आते-जाते समय करता था छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मेरठ : टीपीनगर की एक कालोनी निवासी युवक ने एक अप्रैल को थाने में दी शिकायत में बताया था कि रोहटा रोड स्थित गोलाबढ़ निवासी सचिन उसकी बहन के साथ आफिस आते-जाते समय छेड़छाड़ करता है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

घटना के तीन दिन बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर शुक्रवार को युवती के स्वजन ने पहले सरस्वती विहार चौकी, फिर टीपीनगर थाने में हंगामा कर दिया। थाना प्रभारी अरुण मिश्रा का कहना है कि आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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