कृपया ध्यान दें.. प्लेटफार्म पर सिर्फ यात्री रहें, स्वजन नहीं
कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं लेकिन रेलवे स्टेशनों पर गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है।
जेएनएन, मेरठ। कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर गाइडलाइन के पालन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। स्टेशन पर केवल यात्री को प्रवेश की अनुमति है। कोरोना काल में ट्रेनों तक यात्रियों को छोड़ने आने वाले या लेने आने वालों का प्रवेश प्रतिबंधित है। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने अभी तक प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री आरंभ नहीं की है। सभी यात्रियों से गाइडलाइन पालन करने की अपील की गई ताकि जुर्माने की कार्रवाई से बचा जा सके।
स्टेशन अधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि केवल कन्फर्म टिकटधारक को ही प्लेटफार्म में प्रवेश की अनुमति है। अगर कोई यात्री प्लेटफार्म पर पाया गया तो समय विशेष के पहले जो ट्रेन आई होती है, उस आधार पर जुर्माना लिया जाएगा। मान लीजिए सुबह 9.30 बजे कोई व्यक्ति बिना वाजिब कारण प्लेटफार्म पर घूमता पाया जाता है, उसके पहले शालीमार एक्सप्रेस जो जम्मू से सुबह 9 बजे आती है, उसके किराये के आधार पर जुर्माना तय होगा। जम्मू से मेरठ तक का किराया 460 रुपये है। यह देय होगा और इसके साथ 250 रुपये अतिरिक्त वसूला जाएगा। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की सख्त मनाही है। 18 फरवरी के प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर उच्च अधिकारियों के आदेश टिकट चेकिग स्टाफ को भी जारी हुए हैं। आरपीएफ और राजकीय पुलिस के पास संदेश आया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि रेलवे एक्ट में ट्रैक पार करने की अनुमति नहीं है। केवल फाटक से ही होकर ट्रैक पार किया जा सकता है।