क्या Namo Bharat और Meerut Metro में पालतू जानवर और लाइसेंसी हथियार के साथ यात्रा संभव है ?
Namo Bharat Meerut Metro Rules : नमो भारत और मेरठ मेट्रो में यात्रा के लिए सख्त नियम लागू हैं। यात्रा से पूर्व इनका ध्यान रखना जरूरी है।

नमो भारत में यात्रा करते यात्री (फाइल फोटो)
HighLights
नमो भारत और मेरठ मेट्रो में यात्रा के लिए सख्त नियम लागू।
हर स्टेशन पर लगाए गए प्रतिबंधित सामान के नोटिस।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कारिडोर और शहर की मेट्रो सेवा में सफर करने से पहले नियम जानना बेहद जरूरी है। यदि आप अपने पालतू कुत्ते को साथ लेकर नमो भारत और मेट्रो में सफर करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा।
स्टेशन पहुंचते की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (SSF) के जवान आपको वापस कर देंगे। यहीं नहीं, यदि कोई शराब पीकर सफर करना चाहता है तो यह भी नहीं होगा। कोई खून ले जाना चाहे तो यह भी प्रतिबंधित है। सुरक्षा मानकों के तहत ज्वलनशील पदार्थ, लाइसेंसी हथियार तक पर पाबंदी लगाई गई है। यह सामान मेट्रो रेलवे नियम 2004 की धारा-4 के तहत ले जाने पर प्रतिबंधित हैं।
इन वस्तुओं पर है पाबंदी
- पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली, तोता आदि कोई भी पशु, पक्षी को नहीं ले जा सकते।
- ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, हानिकारक गैसें आदि नहीं ले जा सकते।
- पटाखे, विस्फोटक सामग्री को भी नहीं ले जा सकते हैं।
- लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी हथियार पर प्रतिबंध है।
- तेज धारदार हथियार चाकू, तलवार, नुकीली वस्तु नहीं ले सकते हैं।
- शराब ले जाना और शराब पीकर सफर करना भी प्रतिबंध है।
- तेज गंध या खतरनाक रसायन पर भी पाबंदी है।
एक्सरे मशीन में पकड़ में आएगा सामान
एसएसएफ के सहायक सेना नायक राजीव यादव ने बताया कि यदि कोई शराब, खून, पटाखे, चाकू, तलवार आदि सामान को किसी बैग में छिपाकर ले जाना चाहेगा तो वह नहीं ले जा पाएगा। एक्सरे मशीन से बैग के अंदर तक के सामान के बारे में जानकारी लग जाती है।
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शराब के नशे में कोई आता है तो उसे सिविल पुलिस को दिया जाएगा
नमो भारत और मेट्रो के स्टेशन पर यदि कोई शराब के नशे में आता है तो उसे पहचान लिया जाएगा। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उसे चेक किया जाएगा। यदि शराब की मात्रा अधिक आती है तो सिविल पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शराब के नशे में व्यक्ति को वह अकेले बाहर नहीं निकाल सकते हैं।
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मानव अस्थियों पर भी है प्रतिबंध
एसएसएफ के सहायक सेनानायक ने बताया कि यदि कोई मानव अस्थि, मानव कंकाल, मानव अंग भी छिपाकर इन ट्रेनों में ले जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा। एक्सरे मशीन और अन्य उपकरणों से उसे पकड़ लिया जाएगा।
