अमित मर्डर केस: पत्नी रविता व उसके प्रेमी अमरदीप की सजा पर फैसला आज, कोर्ट परिसर पहुंचीं मां ने की दोनों को फांसी की मांग
Amit Kashyap Murder Csae: मेरठ के अकबरपुर सादात में हुए अमित कश्यप हत्याकांड में कोर्ट ने पत्नी रविता और उसके ...और पढ़ें

दोनों आरोपितों और अमित का फाइल फोटो और इंसेट में कोर्ट परिसर में पहुंचीं अमित की मां।
HighLights
सपेरे प्रतीमनाथ की गवाही अहम मानी गई ।
काॅल डिटेल से दोनों के प्रेम संबंध उजागर हुए।
जागरण संवाददाता, मेरठ। बहसूमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में हुए अमित कश्यप हत्याकांड में अदालत ने पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या का दोषी माना है।
अपर जिला जज कोर्ट संख्या-12 के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने गत सात अक्टूबर को इस मामले में निर्णय सुनाया था। सजा को लेकर अदालत आज फैसला सुनाएगी। कोर्ट परिसर में पहुंचीं अमित की मां मुनेश ने हाथ जोड़कर दोषियों को फांसी देने की मांग की।
विवेचक ने जोड़ीं अहम कड़ियां और अधिवक्ता ने कोर्ट में मजबूती से साक्ष्य रखे
अमित कश्यप हत्याकांड की विवेचक दारोगा इंदू वर्मा ने मामले की कड़ियां जोड़ीं, जबकि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने अदालत में साक्ष्य पेश किए। सपेरे प्रीतमनाथ की गवाही अहम मानी गई। रविता और अमरदीप की काल डिटेल से उनके प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ।
अमित की मां मुनेश ने कहा कि दोनों को फांसी की सजा मिलने पर ही उनके दिल को सुकून मिलेगा और अमित की आत्मा को शांति। उन्होंने रविता के तीनों बच्चों की परवरिश खुद करने की बात भी कही।
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गुरुवार को भी अमित कश्यप की मां मुनेश और भाई मोनू ने कहा कि डेढ़ साल में निर्णय आने वाला हैं। पुलिस ने विवेचना में अहम भूमिका निभाई थी। मुनेश ने बताया कि अमरदीप को हत्या वाली रात घर से निकलते हुए भी देखा गया था। अमरदीप के घर आने पर भी रोक लगा दी गई थी। तब रविता लगातार विरोध करती थी। मुनेश ने बेटे की हत्या करने वाली रविता और अमरदीप के लिए फांसी की मांग की है।
'सजा होने पर रविता और अमरदीप का देखना चाहती हूं चेहरा'
उनका कहना है कि रविता अगर तीन बच्चों की बात करें, तीनों बच्चों को खुद परवरिश दे रही हूं। मुनेश ने कहा कि सजा के समय बेटे मोनू के साथ कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सजा होने पर रविता और अमरदीप का चेहरा देखना चाहती हूं, ताकि उन्हें अमित की हत्या पर अफसोस हो। अधिवक्ता फरजाना मकसूद ने बताया कि शुक्रवार को रविता और अमरदीप को जेल से अदालत में बुलाया जाएगा।
