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Mathura: पानी पूरी में मिलाई शराब, नशा होने पर किया था छात्रा से दुष्कर्म, कोचिंग संचालक समेत छह के खिलाफ केस

Mathura Crime News In Hindi कोचिंग में नशा कराकर यौन शोषण करने के मामले में हुई कार्रवाई। पुलिस ने दो लोग हिरासत में लिए छात्रा का कराया चिकित्सीय परीक्षण। थाना पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek SaxenaPublished: Sat, 28 Jan 2023 01:49 PM (IST)Updated: Sat, 28 Jan 2023 01:49 PM (IST)
Mathura News: कोचिंग में नशा कराकर यौन शोषण करने के मामले में हुई कार्रवाई।

संवाद सहयोगी, वृंदावन-मथुरा। कोचिंग सेंटर में नशीला पदार्थ पिलाकर छात्रा से दुष्कर्म किए जाने के मामले में संचालक, उसके स्वजन, छात्र एवं उसकी बहन, पिता और दो अन्य खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया है।

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इंटर की छात्रा से हुई थी हैवानियत

कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक कालोनी की 17 वर्षीय इंटर की छात्रा ने ब्रह्मकुंड क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर के संचालक पर पानी पूरी में शराब मिलाकर पिलाने और नशे में होने पर दुष्कर्म कर वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। छात्रा का आरोप था कि इसके बाद एक छात्र ने ब्लैकमेल कर उसके साथ आए दिन दुष्कर्म किया। 19 जनवरी को छात्र ने अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इससे परेशान होकर पीड़िता ने यमुना में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की थी।

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इसके बाद वह कनकधारा फाउंडेशन की अध्यक्ष डा. लक्ष्मी गौतम की शरण में गई और बुधवार को इसकी शिकायत कोतवाली, महिला आयोग और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई थी।

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

इस मामले में पुलिस ने कोचिंग संचालक ब्रह्मकुंड निवासी अभिषेक सक्सेना व उसके स्वजन, केशीघाट निवासी आरोपित छात्र राहुल शर्मा, उसकी बहन प्रियंका, पिता हीरालाल, रामानुजाचार्य, उदय ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली हे। कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

4 जनवरी को भी गायब हुई थी छात्रा

पुलिस के अनुसार 4 जनवरी को छात्रा के पिता ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर दी थी। इस बारे में पीड़ित छात्रा के अनुसार राहुल ने ही उसे एक गेस्टहाउस में बुलाया था और रातभर उसका यौन शोषण किया।

पीड़िता की उम्र पर असमंजस

पीड़ित छात्रा की मदद को आगे आई कनकधारा फाउंडेशन की अध्यक्ष डा. लक्ष्मी गौतम का कहना है छात्रा 17 साल की है। प्राथमिकी में पाक्सो एक्ट की धारा लगनी चाहिए थी। लेकिन, कोतवाली प्रभारी विजय सिंह ने बताया उन्हें छात्रा के स्वजनों ने हाईस्कूल की जो मार्कशीट दी है, उसमें छात्रा की उम्र 19 साल 9 महीने है। ऐसे में यह एक्ट लगाने का कोई औचित्य नहीं था। 


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