संत प्रेमानंद शिष्य मृत्यु मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को
संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की मृत्यु के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शुक्रवार ...और पढ़ें

फाइल फोटो।
HighLights
प्रेमानंद शिष्य दीपक लोधी मृत्यु मामले में सुनवाई टली।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब 7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई।
याचिका में एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग की गई।
जागरण संवाददाता, मथुरा। संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की मृत्यु के मामले में अधिवक्ता प्रह्लादकृष्ण शुक्ला द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 12 दिसंबर को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है।
इस मामले को लेकर वृंदावन निवासी अधिवक्ता प्रह्लादकृष्ण शुक्ल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें मामले की जांच एसआईटी से कराने, मृतक के स्वजन को मुआवजा दिलाने की मांग की थी।
न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि नियत की है।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई न्यायालय के कक्ष संख्या 48 में न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह, न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंड पीठ के समक्ष होनी थी। लेकिन, बेंच न बैठने के कारण यह मामला कोर्ट संख्या 46 में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रह्लाद कृष्ण ने बताया कि न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि नियत की है।