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श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में चलाने पर नहीं हो भ्रम

उपाध्याय ने कहा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को अदालत में लाने में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Aug 2021 06:30 AM (IST)Updated: Sat, 21 Aug 2021 06:30 AM (IST)
श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में चलाने पर नहीं हो भ्रम

संवाद सहयोगी, वृंदावन: सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय शुक्रवार सुबह ठा. बांकेबिहारी मंदिर पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उपाध्याय ने कहा, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को अदालत में लाने में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए।

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ठा. बांकेबिहारी के दर्शन के बाद इस्कान के समीप स्थित कृष्णा इंटरनेशनल होटल में पत्रकारों से रूबरू उपाध्याय ने कहा, आज अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह श्रीकृष्ण जन्मभूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए अदालत में संघर्ष कर रहे हैं। हमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान को अवैध कब्जे से मुक्त कराना है। लेकिन विरोधी कह रहे हैं 1991 का एक कानून है, जो मुकदमे को न चलने की सिफारिश करता है। हमारा कहना है कि भारत में कानून का शासन है। उपाध्याय ने कहा, भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए ये आर्टिकल 14 की अवहेलना है, जो उन्होंने कह दिया कि अयोध्या का मामला तो अदालत में चलेगा, लेकिन मथुरा का नहीं। इससे पूर्व उपाध्याय ने परिवार सहित ठा. बांकेबिहारी के दर्शन किए। इस दौरान अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया।

आइजी ने देखी रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्था, किया पौधरोपण

संसू, महुअन : सीआइएसएफ हेडक्वार्टर नार्थ सेक्टर से आए आइजी सुधांशु कुमार मथुरा रिफाइनरी की विभिन्न यूनिटों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा। व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलने पर उन्होंने सीआइएसएफ यूनिट आइओसी मथुरा के उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू को सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया। उन्होंने रिफाइनरी की सुरक्षा का दायित्व निभाते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट का 46वां वर्ष चल रहा है। सीआइएसएफ यूनिट आइओसी मथुरा के जवान सजग प्रहरी के रूप में रिफाइनरी की सुरक्षा के दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं। इस दौरान रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक आशीष कुमार माइति मौजूद रहे।


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