महराजगंज में मिलावटी आइसक्रीम और चोकोबार का खेल, बेचने वाले दो कारोबारियों पर 75 हजार का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा विभाग ने महराजगंज के सिसवा बाजार में मिलावटी आइसक्रीम और चोकोबार बेचने वाले दो कारोबारियों पर 75 हजार ...और पढ़ें

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HighLights
सिसवा बाजार के दो कारोबारियों पर जुर्माना।
मिलावटी आइसक्रीम और चोकोबार के नमूने फेल।
लाइसेंस निलंबित, 75 हजार रुपये का अर्थदंड।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में सिसवा बाजार क्षेत्र के दो खाद्य कारोबारियों पर कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार की अदालत ने दोनों मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन को सिद्ध मानते हुए दंडादेश जारी किया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि गजरू टोला, सिसवा बाजार थाना कोठीभार निवासी खाद्य कारोबारकर्ता मनोज कुमार की आइसक्रीम निर्माण इकाई से लिए गए आइसक्रीम के नमूने जांच में मानक के अनुरूप नहीं पाए गए।
जांच रिपोर्ट में आइसक्रीम में फैट एवं टोटल सालिड की मात्रा निर्धारित मानक से कम मिली। इस मामले में न्यायालय ने मनोज कुमार पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसी प्रकार उसी पते पर संचालित इकाई से लिए गए चोकोबार (फ्रोजन डेजर्ट) के नमूने में भी फैट की मात्रा निर्धारित मानक से कम पाई गई।
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इस मामले में भी मनोज कुमार को दोषी मानते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने दोनों मामलों में आदेश दिया है, कि अर्थदंड जमा होने तक संबंधित लाइसेंस निलंबित रहेगा और व्यवसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। साथ ही 15 दिन के भीतर जुर्माना जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने कहा कि जिले में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
