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महराजगंज में 25 साल पुराना राजस्व आदेश निरस्त, सिसवा भूमि विवाद पर फिर होगी सुनवाई

Published: Sat, 24 Oct 2026 03:34 PM (IST)

सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में 2.416 हेक्टेयर भूमि से संबंधित 25 साल पुराने राजस्व आदेश को उपजिला मजिस्ट्रेट निचलौल ने ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, सिसवा बाजार। सिसवा नगर पालिका क्षेत्र में 2.416 हेक्टेयर भूमि से जुड़े करीब 25 साल पुराने राजस्व आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उपजिला मजिस्ट्रेट निचलौल की अदालत ने ग्राम सिसवाखुर्द के 14 गाटों की भूमि के संबंध में 29 मई 2001 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए मूल वाद में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया है।

अब मामले में आपत्ति और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मामले के अनुसार, वर्ष 2001 में सिसवाखुर्द की कुल 2.416 हेक्टेयर भूमि को बंजर खाते से हटाकर एक कॉलेज के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध नगरपालिका की ओर से 19 जून 2026 को कायमी प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

नगरपालिका ने आरोप लगाया कि ग्रामसभा की सुरक्षित भूमि को गलत तरीके से विद्यालय के नाम दर्ज कराया गया। साथ ही तर्क दिया कि वर्ष 2019 में क्षेत्र के नगरपालिका में शामिल होने के बाद इस भूमि पर उसका हित निहित है।

वहीं, विद्यालय प्रबंधन ने नगरपालिका के प्रार्थना पत्र का विरोध किया। प्रबंधन की ओर से दलील दी गई कि वर्ष 1947 में पंजीकृत दानपत्र के माध्यम से भूमि विद्यालय से जुड़ी संस्था को दी गई थी।

वर्ष 2001 का आदेश भी राजस्व अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर पारित हुआ था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद एसडीएम ने विवादित भूमि के बंजर श्रेणी में होने और ग्रामसभा व नगरपालिका के हित प्रभावित होने के आधार पर नगरपालिका की कायमी स्वीकार करते हुए पुराना आदेश निरस्त कर दिया।

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मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला देवी ने कहा कि नगरपालिका सार्वजनिक भूमि के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्व अभिलेखों और कानूनी तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि नियमानुसार मामले का निस्तारण हो और सार्वजनिक संपत्ति के हित सुरक्षित रहें।

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