दिल्ली की अदालत में पेशी के चलते जार्डन ब्राउन पर आरोप तय नहीं, 28 सितंबर को अगली सुनवाई
जार्डन ब्राउन पर महराजगंज मामले में आरोप तय नहीं हो सके, क्योंकि उसे दिल्ली की अदालत में एक अन्य मामले ...और पढ़ें

सोनौली सीमा पर 11 जुलाई को अवैध रूप से नेपाल जाने के दौरान पकड़ा गया था जार्डन। जागरण
HighLights
जार्डन ब्राउन पर महराजगंज मामले में आरोप तय नहीं हो सके।
दिल्ली की अदालत में अन्य मामले की पेशी बनी देरी की वजह।
अगली सुनवाई 28 सितंबर को, आरोप तय होने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोनौली सीमा पर अवैध रूप से नेपाल जाने के प्रयास में पकड़े गए ब्रिटेन निवासी जार्डन जोसेफ पीटर फिट्जपैट्रिक उर्फ जार्डन ब्राउन उर्फ लोगन मिलर की मंगलवार को होने वाली पेशी में आरोप तय नहीं हो सका। जार्डन को दिल्ली की अदालत में विचाराधीन एक अन्य मामले में पेश होने के लिए तलब किया गया है। इस कारण महराजगंज के मामले में उसकी पेशी नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।
जार्डन के विरुद्ध सोनौली पुलिस ने 11 जुलाई को सीमा के समीप अवैध रूप से नेपाल जाने का प्रयास करते हुए कार्रवाई की थी। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में भागने का प्रयास करने और उपद्रव मचाने के बाद प्रशासनिक आधार पर उसे 29 जुलाई को गोरखपुर जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में पत्रावली पर आरोप तय होना है।
इससे पहले सात सितंबर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण आरोप तय नहीं हो सका था। उस समय प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जार्डन की पेशी हुई थी, और अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि तय की गई थी। मंगलवार को निर्धारित तिथि पर दिल्ली में अन्य मामले की सुनवाई के लिए तलब होने के कारण जार्डन यहां पेश नहीं हो सका और सुनवाई आगे बढ़ गई।
सीमा पर पकड़े जाने के बाद से जार्डन अपने बारे में अलग-अलग जानकारी देकर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी सवाल खड़े करता रहा है। शुरुआत में उसने खुद को अमेरिका के कैलिफोर्निया का निवासी और नेवी सील्स बताया था। बाद में उसने खुद को ब्रिटेन के न्यूनिटन शहर का निवासी बताया।
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जिला विधिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल व जार्डन के अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने बताया कि महराजगंज के मामले में 28 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। उस तिथि पर आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है।
