उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बूथों का पुनर्गठन, पहले के मुकाबले कम हुए 3786 मतदान स्थल
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदेय स्थलों का पुनर्गठन स्वीकृत कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में 3786 बूथ कम होकर अब 1,73,730 रह गए हैं।
HighLights
भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी में बूथ पुनर्गठन को मंजूरी दी।
प्रदेश में 3786 मतदेय स्थल कम होकर 1,73,730 हुए।
नए बूथों पर मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश में मतदेय स्थलों (बूथों) का नए सिरे से निर्धारण कर दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 1200 मतदाताओं के निर्धारित मानक के आधार पर किए गए बूथों के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है। इसके बाद प्रदेश में मतदेय स्थलों की संख्या 1,77,516 से घटकर 1,73,730 रह गई है। पहले की तुलना में 3786 बूथ कम हो गए हैं। अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन भी नए सिरे से निर्धारित इन 1,73,730 बूथों पर ही होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि सभी 75 जिलों में बूथों के संभाजन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू की गई थी। जिलों से मिले प्रस्तावों को भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी के लिए भेजा गया था। आयोग ने बुधवार को इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बूथों के पुनर्गठन के बाद जिन मतदाताओं के मतदेय स्थल बदले हैं, उन्हें इसकी जानकारी भी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए बूथों पर बीएलओ की तैनाती सुनिश्चित करें। संबंधित बीएलओ मतदाताओं को लिखित रूप में उनके नए बूथ की जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
बीएलओ सुपरवाइजर इसकी नियमित निगरानी करेंगे, जबकि ईआरओ और एईआरओ स्वयं भी जांच करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने बूथ निर्धारण में एक परिवार के सदस्यों के नाम एक ही मतदाता सूची के भाग में रखने पर भी जोर दिया है। बीएलओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही भाग में दर्ज हों। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर पाए जाते हैं तो फार्म-8 के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत संशोधन कराया जाएगा।
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और ईआरओ को बूथों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए और परिवर्तित बूथों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की जानकारी हो और मतदान के दिन उन्हें भटकना न पड़े।
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