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यूपी में स्कॉलरशिप से वंचित नहीं होंगे पात्र छात्र, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

Published: Mon, 03 Aug 2026 10:09 PM (IST)

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के सुचारू और समयबद्ध संचालन के निर्देश दिए ...और पढ़ें

छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए कोई पात्र छात्र : मुख्य सचिव।

छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए कोई पात्र छात्र : मुख्य सचिव।

HighLights

  1. मुख्य सचिव ने छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा की।

  2. पात्र छात्रों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश।

  3. संस्थानों को पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज करनी होगी।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध संचालन के संबंध में सोमवार को लोकभवन में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य सचिव एसपी गोयल ने छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने तथा पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय पर लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षण संस्थान समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय-सारिणी का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करें। संस्थान अपने परिसर में संचालित सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों, निर्धारित शुल्क, सीटों एवं अन्य आवश्यक विवरणों का पोर्टल पर समयबद्ध एवं त्रुटिरहित अंकन करें, जिससे कोई भी पात्र छात्र-छात्रा छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

संबंधित विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध एजेंसियों को निर्देशित किया कि नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ नवीन पाठ्यक्रमों तथा सीटों में वृद्धि अथवा कमी के प्रस्तावों का समयबद्ध परीक्षण एवं सत्यापन किया जाए। सत्यापन उपरांत इन सभी विवरणों को मास्टर डाटाबेस में समय से सम्मिलित किया जाए, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सभी संबंधित विभागों में सचिव अथवा विशेष सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।

शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समय सारणी जारी की गई है।

वहीं, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर (कक्षा 11-12 एवं उच्चतर) छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों एवं संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में शामिल किए जाने से लेकर विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही के लिए विस्तृत समय-सारिणी जारी की गई है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण अनुराग यादव सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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