यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट: आयोग की इस रिपोर्ट को इलेक्शन टालने की ढाल बना सकती है सरकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद यूपी में तीन माह में पंचायत चुनाव मुश्किल दिख रहे हैं। अन्य पिछड़ा ...और पढ़ें

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HighLights
उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चुनाव में देरी संभव।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में तीन माह का विलंब।
सरकार रिपोर्ट देरी को चुनाव टालने का आधार बनाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन माह के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के आदेश के बावजूद प्रदेश में इस समयावधि में चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने में तीन माह और लग सकते हैं।
आयोग इस अतिरिक्त समय के लिए जल्द ही सरकार को पत्र भेजने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार रिपोर्ट नहीं मिलने का हवाला देकर उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रख सकती है।
उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को प्रदेश सरकार को तीन माह में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। जिसके बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने पर सरकार तय समय में चुनाव करा देगी। 14 अक्टूबर तक आयोग 42 जिलों का भ्रमण कर पाया था।
अब तक वह 52 जिलों का दौरा कर चुका है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, शेष जिलों का भ्रमण और अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने में तीन माह और लग सकते हैं। इसके लिए सरकार से अतिरिक्त समय मांगने पर विचार हो रहा है।
20 नवंबर को पूरा हो रहा कार्यकाल
सरकार ने आयोग का गठन 20 जून को किया था और रिपोर्ट सौंपने के लिए छह माह का समय दिया था। आयोग का छह माह का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा हो रहा है।
दूसरी तरफ समय पर चुनाव नहीं करा पाने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही 26 मई से छह माह के लिए पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किया था। प्रशासकों का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है।
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पंचायती राज विभाग ने इनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव बुधवार को मुख्यमंत्री के पास भेज दिया। बताया जाता है कि सरकार जल्द ही कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी करेगी।
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