UP MLC Election: अब मतदाता सूची में क्लैरिकल मिस्टेक के बावजूद डाल सकेंगे वोट, सरकारी आदेश जारी
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनावों में मतदाता सूची में मामूली त्रुटियों के बावजूद मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। मुख्य निर्वाचन ...और पढ़ें

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HighLights
मतदाता सूची में मामूली त्रुटि पर भी वोट डाल सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मतदाता सूची में नाम या अन्य विवरणों की मामूली गलती किसी मतदाता के वोट डालने में बाधा नहीं बनेगी। विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर उसे मतदान का मौका दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को इस संबंध में सभी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश के पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अक्टूबर को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति के विवरण में आंशिक लिपिकीय या प्रकाशन संबंधी त्रुटि होने पर उसे मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।
मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले किसी मतदाता के विवरण में गलती मिलने पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी उसकी पहचान सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए मतदाता की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों या मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरणों का सहारा लिया जा सकेगा। यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाते हैं कि मतदान के लिए आया व्यक्ति वही है, जिसका नाम सूची में दर्ज है, तो मामूली त्रुटियों को नजरअंदाज कर उसे वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान से जुड़े सभी अधिकारियों और कार्मिकों को इन निर्देशों की जानकारी देने और उनका प्रभावी अनुपालन करने को कहा है। इसका उद्देश्य यह है कि केवल नाम या अन्य विवरणों में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी गलती के कारण कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। विपक्षी दल सपा ने भी इसको लेकर शिकायत की थी।
