वोटर आईडी नहीं तो भी डाल सकेंगे वोट, उत्तर प्रदेश MLC चुनाव के लिए आयोग ने मान्य किए ये 10 दस्तावेज
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इसमें मतदाता फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। हालांकि 10 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज भी मान्य होंगे।

UP MLC Elections 2026 |
HighLights
मतदान 23 को, 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में।
मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य, वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य।
आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस सहित 10 प्रकार के पहचान पत्र स्वीकार्य।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 23 को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
हालांकि, किसी कारण से मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध न होने पर आयोग द्वारा मान्य वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय अथवा निजी संस्थान का सेवा पहचान पत्र शामिल है। सांसदों, विधायकों और पार्षदों को जारी सरकारी पहचान पत्र भी मान्य होगा।
संबंधित शिक्षक या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की शैक्षणिक संस्था का सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा का मूल प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी का दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआइडी कार्ड स्वीकार किया जाएगा।
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