यूपी में निर्माण श्रमिकों के लिए BOCW में पंजीकरण अनिवार्य, 17 कल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ
निर्माण कार्यों में लगे 90 दिन का काम पूरा कर चुके श्रमिकों का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।

ये तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है।
HighLights
90 दिन काम पूरा कर चुके श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
बीओसीडब्ल्यू में पंजीकरण से 17 सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
उप मुख्यमंत्री ने पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू) में पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।
विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत 90 दिन का काम पूरा कर चुके श्रमिकों का पंजीकरण लगातार कराया जाएगा। साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को पत्र भेजकर उन्हें बोर्ड और श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी देने को कहा गया है।
प्रदेश में अब तक 17.32 लाख निर्माण श्रमिकों का बीओसीडब्ल्यू बोर्ड में पंजीकरण कराया जा चुका है। पंजीकरण के बाद श्रमिक बोर्ड की ओर से संचालित 17 तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
निर्माण कार्यों के बिल से एक प्रतिशत राशि लेबर सेस के रूप में काटकर श्रमिक कल्याण निधि में जमा की जाती है।
ऐसे में श्रमिकों का पंजीकरण होने पर उन्हें इस निधि से संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और किसी भी पात्र श्रमिक को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।
