कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने माना काफी गंभीर अपराध
Shraddha Dubey Bail Rejected: कोर्ट ने कहा कि जमानत का कोई आधार नहीं है और अपराध काफी गंभीर है।

ड्राइवर दानिश, श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे

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डिजिटल डेस्क, लखनऊ : राजधानी लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में मुख्य आरोपित लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शिवा शर्मा की हत्या की आरोपित श्रद्धा दुबे की जमानत अर्जी खारिज हो गई है।
कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में लखनऊ जेल में बंद श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की ओर से सीजेएम की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। CJM के शुक्रवार को मौजूद न रहने पर प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने सुनवाई के बाद तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जमानत का कोई आधार नहीं है और अपराध काफी गंभीर है। अब तीनों को ऊपरी अदालत में अपील करनी पड़ेगी।
कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद तीनों आरोपितों को जेल में दाखिल करा दिया था। शुक्रवार सुबह तीनों ने अधिवक्ता के जरिए सीजेएम कोर्ट, लखनऊ में जमानत अर्जी लगाई।
प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है। इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है। ऐसे में जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता है। अब तीनों सत्र न्यायालय में अपील करेंगे।
वर्चुअल होगी तीनों की पेशी
जेल प्रशासन ने शुक्रवार को बताया कि सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश की पेशी न्यायालय में वर्चुअल माध्यम से कराई जाएगी। जेल नियमावली के अंतर्गत शुक्रवार शाम उनको क्वारंटीन बैरक से सामान्य बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेल प्रशासन उसकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखेगा।
