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UP News: यूपी में बंद होंगे मनमाने तरीके से चल रहे मोटर ड्राइविंग स्कूल, 15 दिन में सभी जिलों से रिपोर्ट तलब

यूपी में मनमाने तरीके से चल रहे सभी मोटर ड्राइविंग स्कूल बंद होंगे। परिवहन आयुक्त ने सभी उप परिवहन आयुक्तों को को प्रदेश के मोटर ड्राइविंग स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश द‍िए हैं। वहीं सुविधाएं व योग्य अनुदेशक न होने पर स्कूल का निलंबन व निरस्तीकरण होगा।

By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj MishraPublished: Fri, 16 Dec 2022 07:51 AM (IST)Updated: Fri, 16 Dec 2022 07:51 AM (IST)
मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर कसेगा सरकार का श‍िकंजा

लखनऊ, [धर्मेश अवस्थी]। दो कमरों में वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने वाले स्कूलों पर शिकंजा कसने जा रहा है। बिना वाहन व प्रशिक्षक के बगैर संचालित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल बंद होंगे, सुविधाओं में कमी मिलने पर लाइसेंस निलंबित होगा। सभी मोटर ड्राइविंग स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करके 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है।

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योगी आद‍ित्‍यनाथ सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सख्‍त

  • सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जिस तरह से आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, वे मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं।
  • परिवहन आयुक्त एम वेंकटेश्वर लू ने सभी उप परिवहन आयुक्तों को आदेश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करें।
  • प्रदेश में करीब 1200 से अधिक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं। इनमें से कई ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने उप परिवहन आयुक्तों से लाइसेंस ले रखा है, किंतु उनके पास योग्य प्रशिक्षक छोड़िए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं।
  • पत्र में लिखा कि ड्राइविंग का सही से प्रशिक्षण दिया जाना सड़क सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
  • स्कूलों में संसाधन व प्रशिक्षक न होने का प्रभाव प्रशिक्षण पर पड़ रहा है। निर्देश है कि परिक्षेत्र के सभी ड्राइविंग स्कूलों का निरीक्षण, सुविधाओं व प्रशिक्षक का सत्यापन होना जरूरी है।
  • विभाग ने इसकी चेक लिस्ट भी तैयार करके जिलों को भेजा है। तय मानक के विपरीत ट्रेनिंग स्कूलों का निलंबन व निरस्तीकरण किया जाए।
  • वहीं, अनधिकृत रूप से संचालित ड्राइविंग स्कूलों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करें। ई-मेल पर सभी से 15 दिन में रिपोर्ट मांगा है।

मंत्री का भी कार्रवाई का आदेश

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि फर्जी संचालित ड्राइविंग स्कूलों की जांच करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

ट्रेनिंग स्कूल की मूलभूत सुविधाएं

500 वर्गफुट बंद या खुला एरिया, कक्ष, शौचालय, ब्लैक बोर्ड, यातायात के चिन्ह का बोर्ड, पंक्चर किट, टायर लीवर, टायर प्रेशर गेज, टूल्स, बेंच व टेबल, फर्स्ट एड बाक्स में उपलब्ध दवाएं, अग्नि शमन यंत्र, सिमुलेटर, चालन निर्देश, केंद्रीय मोटरयान नियमावली और ट्रेनिंग स्कूल लाइसेंस के पते पर है।


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